Gyanvapi Case: व्यास तहखाने में पूजा रुकवाने हाईकोर्ट पहुंचे मुस्लिम पक्ष को झटका, ज्ञानवापी में होती रहेगी पूजा! जानें पूरा मामला

Gyanvapi Case: ज्ञानवापी स्थित व्यास तहखाने में पूजा को लेकर हाईकोर्ट ने सुनवाई पूरी हो गई है. मुस्लिम पक्ष को इलाहबाद हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है. ज्ञानवापी व्यास तहखाने में पूजा-पाठ जारी रहेगी. इस मामले में अगली सुनवाई 6 फरवरी को होगी.

Written by - Ansh Raj | Last Updated : Feb 2, 2024, 02:53 PM IST
Gyanvapi Case: व्यास तहखाने में पूजा रुकवाने हाईकोर्ट पहुंचे मुस्लिम पक्ष को झटका, ज्ञानवापी में होती रहेगी पूजा! जानें पूरा मामला

नई दिल्ली: ज्ञानवापी स्थित व्यास तहखाने में पूजा को लेकर हाईकोर्ट ने सुनवाई पूरी हो गई है. मुस्लिम पक्ष को इलाहबाद हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है. ज्ञानवापी व्यास तहखाने में पूजा-पाठ जारी रहेगी. इस मामले में अगली सुनवाई 6 फरवरी को होगी. अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने पूजा-पाठ पर अंतरिम स्थगन की मांग को लेकर याचिका दायर की थी,  लेकिन हाईकोर्ट ने कहा कि 17 जनवरी के आदेश को चुनौती नहीं दी जा सकती है और ज्ञानवापी व्यास तहखाने में पूजा पाठ होता रहेगा. 

क्या हुई हाईकोर्ट में सुनवाई...
सूत्रों की जानकारी के अनुसार अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी के वकील की सीनियर एडवोकेट सैयद फरमान अहमद नकवी ने पक्ष रखा. इसके बाद हिंदू पक्ष के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने इंतजामिया मस्जिद कमेटी के वकील अहमद नकवी के पक्ष का विरोध किया. वहीं इलाहबाद ने पूजा-अर्चना पर किसी भी तरह की कोई रोक नहीं लगाई है. इस मामले में अगली सुनवाई 6 फरवरी को होनी है. मिली जानकारी के मुताबिक इलाहबाद कोर्ट ने यूपी सरकार को ज्ञानवापी को संरक्षित कर सुरक्षा के लिए कहा है. 

ये जानना भी जरूरी...
अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने जिला कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी. इस मामले में सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने पूजा-पाठ पर अंतरिम स्थगन देने से इनकार कर दिया. कोर्ट ने मस्जिद कमेटी से कहा है कि 6 फरवरी तक वह अपनी अपील में संशोधन करें. कोर्ट ने आगे कहा कि आगे की आगे की सुनवाई में यह देखा जाएगा कि रिसीवर की नियुक्ति करने में इतनी जल्दबाजी क्यों की गई है. कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष के वकील से कहा कि जब जिलाधिकारी को रिसीवर नियुक्त किया गया था, तब आपने किसी भी तरह का कोई विरोध नहीं किया. बता दें कि मुस्लिम पक्ष से कोर्ट ने अपनी अपील में संशोधन करने और जिला न्यायाधीश के 17 जनवरी के आदेश को चुनौती देने को कहा है. 

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