सुप्रीम कोर्ट में एक और जज के नाम पर CJI की सिफारिश को सहमति, जानें खास बातें

सुप्रीम कोर्ट में एक और जज के नाम पर सीजेआई सिफारिश को सहमति मिल गई है. प्रस्ताव के पक्ष में अब 3:2 का विभाजन है.

Written by - Nizam Kantaliya | Last Updated : Oct 8, 2022, 06:34 PM IST
  • जजों की नियुक्ति के प्रस्ताव पर विभाजन
  • कॉलेजियम के बीच 3:2 का विभाजन है
सुप्रीम कोर्ट में एक और जज के नाम पर CJI की सिफारिश को सहमति, जानें खास बातें

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट में चार जजों की नियुक्ति को लेकर सीजेआई यूयू ललित द्वारा ​साथी कॉलेजियत जजों को लिखे गए पत्र के बाद अब एक और जज की सहमति होने की खबर है. सीजेआई द्वारा नए जजों की नियुक्ति के प्रस्ताव पर अब कॉलेजियम के बीच 3:2 का विभाजन है.

सीजेआई ने जजों से मांगी थी लिखित सहमति
सामान्य परंपरा के अनुसार, कॉलेजियम पदोन्नति और जजों की नियुक्ति के लिए नामों पर चर्चा करने के लिए भौतिक रूप से बैठकें करता है, जिसमें कॉलेजियम के सभी पांच जजों की सहमति मांगी जाती है. दशहरा अवकाश के चलते सीजेआई ललित ने पत्र लिखकर साथी कॉलेजियम के जजों से अपनी लिखित सहमति मांगी थी. पूर्व में 2 जजों द्वारा अपनी सहमति देने से इनकार करने की बात सामने आयी थी.

इस मामले में सीजेआई यूयू ललित द्वारा दिए गए प्रपोजल पर कॉलेजियम के जजों के बीच ही विभाजन के चलते 3:2 का अनुपात हो गया है. सीजेआई ललित के साथ ही तीन जजों की सहमति होने की खबरें हैं.

के वी विश्वनाथन के नाम की सिफारिश!
सीजेआई ललित ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट सीजे जस्टिस रविशंकर झा, पटना सीजे जस्टिस संजय करोल, मणिपुर सीजे जस्टिस संजय कुमार और सीनियर एडवोकेट के वी विश्वनाथन के नाम की सिफारिश के लिए साथी जजों से सहमति मांगी थी. अवकाश के चलते सीजेआई ललित ने इस मामले में पत्र लिखकर कॉलेजियम के जजों से अपनी सहमति मांगी थी.

सीजेआई ललित अपने कार्यकाल में ही देश की सर्वोच्च अदालत में रिक्त पदों पर जजों की नियुक्ति करना चाहते हैं. दशहरा अवकाश से पूर्व सुप्रीम कोर्ट में अंतिम कार्यदिवस 30 सितंबर को भी कॉलेजियम की बैठक प्रस्तावित थी. हालांकि, कॉलेजियम की ये बैठक नहीं हो सकी, क्योंकि दूसरे वरिष्ठ जज जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ उस दिन देर रात 9:10 बजे तक अदालत में सुनवाई कर रहे थे.

8 नवंबर तक सीजेआई हैं यूयू ललित
CJI यूयू ललित का मुख्य न्यायाधीश के तौर पर 8 नवंबर तक का कार्यकाल हैं. परंपरा के अनुसार, निवर्तमान CJI सेवानिवृत्ति से एक महीने पहले अपने उत्तराधिकारी की सिफारिश करते हैं. जिसके बाद कॉलेजियम की बैठकें अगले CJI के कार्यभार संभालने तक रोक दी जाती हैं. लेकिन अभी तक सीजेआई यूयू ललित ने अपने उत्तराधिकारी के नाम की सिफारिश नहीं की है. इसके लिए भी कॉलेजियम की बैठक होना जरूरी है.

दशहरा अवकाश के बाद सोमवार को अदालत खुलने के साथ ही कॉलेजियम की बैठक बुलाई जा सकती है. अगले सीजेआई के नाम की सिफारिश से पूर्व सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति का मामला भी कॉलेजियम के समक्ष रखा जा सकता है.

कानून मंत्रालय ने शुक्रवार को ही सीजेआई को पत्र लिखकर नए सीजेआई के नाम की सिफारिश करने का सुझाव ​दिया है, लेकिन ये भी एक तथ्य है कि पूर्व सीजेआई एन वी रमन्ना ने वर्तमान सीजेआई यूयू ललित के नाम की सिफारिश एक सप्ताह बाद की थी.

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