Christmas और New Year का जश्न न पड़ जाए भारी, यूपी पुलिस का इन शहरों में न्यू ईयर पार्टी को लेकर अलर्ट
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Christmas और New Year का जश्न न पड़ जाए भारी, यूपी पुलिस का इन शहरों में न्यू ईयर पार्टी को लेकर अलर्ट

Christmas and New Year Celebration Rules: क्रिसमस पर्व और नववर्ष पर मनोरंजन कार्यक्रम आयोजित करने के लिए पूर्व अनुमति लेना जरूरी कर दिया है. यदि बिना अनुमति के कोई भी कार्यक्रम आयोजित किया जाता है तो आयोजकों खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. 

Rules For Chrismats and New Year Celebration in Gautam Buddh Nagar

Rules For Christmas and New Year Celebration in Gautam Buddh Nagar: साल 2022 को खत्म होने में महज 10 दिन बचे हैं. इसके बाद नए साल 2023 का आगाज हो जाएगा. इससे पहले लोगों ने क्रिसमस और न्‍यू ईयर को लेकर पार्टी की  प्‍लानिंग शुरू कर दी है. कई जगहों पर कार्यक्रमों के अयोजन शुरू भी हो गए हैं. क्रिसमस और न्यू ईयर को देखते हुए के गौतमबुद्धनगर जिला प्रशासन ने एक आदेश जारी किया है. जिसमें कहा गया है कि कोई भी कार्यक्रम बिना अनुमति के आयोजित नहीं किया जाएगा. जो भी बिना अनुमति के कार्यक्रम करता पाया जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी. 

कोरोना वायरस संबंधी नियमों का करना होगा पालन 
जिला सूचना अधिकारी राकेश चौहान ने बताया, "25 दिसंबर को क्रिसमस और 31 दिसंबर की रात को नए वर्ष के स्वागत के लिये आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों के लिए सक्षम प्राधिकारी जिला मजिस्ट्रेट से अनुमति लेना अनिवार्य है. उन्होंने कहा कि कार्यक्रम के दौरान कोरोना वायरस संबंधी नियमों का भी पालन करना होगा. चौहान ने कहा कि यदि कहीं पर भी बिना अनुमति के कार्यक्रम का आयोजन होता पाया जाता है तो कार्यक्रम को रोक दिया जाएगा. इसके साथ ही कानूनी कार्रवाई की जाएगी. 

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लखनऊ में भी बिना परमिशन नहीं हो सकेगा कार्यक्रमों का आयोजन 
बीते दिनों राजधानी लखनऊ के डीएम ने भी आदेश जारी किया था. जिसके मुताबिक, क्रिसमस और नए वर्ष की पूर्व संध्या में मनोरंजक कार्यक्रमों के आयोजन की पहले अनुमति लेनी होगी. इजाजत के बाद ही नए वर्ष की पूर्व संध्या में जिले के विभिन्न क्लब, रिजॉर्ट, पब, रेस्टोरेंट, पार्क, होटल में मनोरंजक कार्यक्रमों का आयोजन हो सकेगा. वहीं, निर्देश का उल्लंघन करने पर 6 माह की कारावास या अधिकतम 20,000 रुपये जुर्माना भरना पड़ेगा. 

लखनऊ में कार्यक्रम के पहले करना होगा आवेदन 
आयोजक निवेशमित्र पोर्टल के जरिए आवेदन कर सकते हैं. ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया में दिक्कत होने पर आयोजक जिलाधिकारी कार्यालय की संख्या 40 में संपर्क कर सकते हैं. 

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