UP college teachers news: उत्तर प्रदेश के कॉलेज के शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है. ट्रांसफर के लिए न्यूनतम सेवा अवधि को घटाकर 3 साल कर दिया गया है. एडेड कॉलेजों में ट्रांसफर पॉलिसी की संशोधित नियमावली भी जारी की गई है.
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UP Teachers News: शिक्षकों को योगी सरकार से बड़ी राहत मिली है. अब ट्रांसफर के लिए न्यूनतम सेवा अवधि को घटाकर 3 साल कर दिया गया है. अब तक यह 5 साल था. शिक्षक इसका फायदा पद पर रहते हुए एक बार ले पाएंगे. इसके अलावा शासन की ओर से एडेड कॉलेजों में ट्रांसफर पॉलिसी की संशोधित नियमावली भी जारी की गई है.
एडेड कॉलेज के शिक्षकों की ट्रांसफर पॉलिसी बदली
एडेड कॉलेज (सहायता प्राप्त महाविद्यालयों) के शिक्षकों के ट्रांसफर पॉलिसी में हाल ही में सरकार ने संशोधन किया था. अब इसकी संशोधित नियमावली जारी कर दी गई है. जिसके तहत अब ट्रांसफर होने वाले शिक्षक संबंधित महाविद्यालय में जूनियर होंगे. अगर एक ही तरीख पर दो टीचर चार्ज लेते हैं तो उनमें उम्र में बड़ा शिक्षक सीनियर होगा.
मिली ये बड़ी राहत
इसके अलावा शिक्षकों को ट्रांसफर अवधि में भी बड़ी राहत मिली है. ट्रांसफर के लिए कम से कम 5 साल की अवधि को कम करके तीन साल कर दिया गया है. हालांकि शिक्षक इसका फायदा सेवा अवधि में केवल एक बार उठा पाएंगे. साथ ही शिक्षकों के ट्रांसफर को हरी झंडी दिखाए जाने से पहले यह भी देखा जाएगा कि उस शिक्षक के खिलाफ कोई जांच या कार्रवाई तो लंबित नहीं है.
किसी कॉलेज से दूसरे महाविद्यालय में एकल या परस्पर ट्रांसफर के लिए आवेदन को मैनेजमेंट की लिखित अनुमति से उच्च शिक्षा निदेशक को दी जाएगी. उच्च शिक्षा निदेशक की ओर से आवेदन मिलने के एक महीने के भीतर अपनी संस्तुति शासन को भेजी जाएगी. वहीं अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के लिए आरक्षण व्यवस्था बनाई रखी जाएगी. एक से दूसरे विद्यालय में एकल तबादला शिक्षक का उसी श्रेणी में खाली पद पर किया जाएगा.
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