लव जिहाद केस में यूपी में पहली सजा, दलित लड़की को फंसाने वाले युवक को उम्रकैद
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लव जिहाद केस में यूपी में पहली सजा, दलित लड़की को फंसाने वाले युवक को उम्रकैद

Love jihad case in Bulandshahr: दरअसल, बुलंदशहर के गुलावठी थाना में मार्च 2022 को दिल्ली की एक महिला ने अनीस नाम के युवक पर धर्म परिवर्तन कर जबरन शादी करने का आरोप लगाया था. कोर्ट ने अनीस को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है. 

लव जिहाद केस में यूपी में पहली सजा, दलित लड़की को फंसाने वाले युवक को उम्रकैद

Bulandshahr News: यूपी में लव जिहाद के मामले में पहली बार किसी को सजा सुनाई गई है. बुलंदशहर में धर्म परिवर्तन कर एक दलित युवती के साथ शादी करने के आरोपी को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है. एससी-एसटी कोर्ट ने आरोपी के खिलाफ फैसला सुनाया है. साथ ही कोर्ट ने चार लाख 56 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. 

यह है पूरा मामला 
दरअसल, दिल्‍ली की रहने वाली एक महिला ने 15 मार्च 2022 को बुलंदशहर के गुलावठी थाने में अनीस नाम के युवक के खिलाफ शिकायत दी थी. इसमें महिला ने आरोप लगाया कि अनीस नाम के युवक ने अपना नाम आकाश बताकर उसे बहलाफुसला कर धर्म परिवर्तन करा लिया. आरोप है कि इसके बाद अनीस ने जबरन उससे शादी कर ली. 

आकाश नाम बताकर की थी दोस्‍ती 
महिला का आरोप है कि आरोपी अनीस उसके साथ दुष्‍कर्म करता रहा. इतना ही नहीं आरोपी ने जबरन उससे नकदी और जेवरात भी लेकर फरार हो गया. इस बीच पता करने पर जानकारी हुई आकाश असल में अनीस है. साथ ही पहले से वह शादीशुदा है. इसके बाद महिला ने अनीस के खिलाफ धर्म परिवर्तन कराने को केस दर्ज कराया. 

कोर्ट ने दोषी ठहराया 
इसके पुलिस बुलंदशहर पुलिस ने जांच कर आरोपी अनीस को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया. महिला ने आरोपी के खिलाफ कोर्ट में जबरन धर्म परिवर्तन कराने, दुष्‍कर्म और एससी-एसटी के होने के साक्ष्‍य पेश किए. इसके बाद कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी अनीस को दोषी ठहराया. कोर्ट ने अनीस को उम्रकैद की सजा सुनाई. 

कोर्ट ने एतिहासिक फैसला सुनाया 
वहीं, सजा सुनाए जाने के बाद आरोपी अनीस ने कहा कि वह निर्दोष है. उसपर बेवजह मुकदमे लगाए गए. वह अपर कोर्ट में चुनौती देगा. हालांकि, पीड़ित पक्ष के लोगों का कहना है कि कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है. यूपी में पहली सजा हुई है. 

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