Aburoad: आबूरोड नगरपालिका का कारनामा, प्रकारण हाईकोर्ट में लंबित फिर भी दी निर्माण की स्वीकृति
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Aburoad: आबूरोड नगरपालिका का कारनामा, प्रकारण हाईकोर्ट में लंबित फिर भी दी निर्माण की स्वीकृति

सिरोही जिले की सबसे बड़ी नगरपालिका आबूरोड में अधिकारियों और कर्मचारियों ने एक भवन निर्माण स्वीकृति के मामले में नगरपालिका ने नियमों से परे जाकर भवन निर्माता को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से स्वीकृति जारी की.

आबूरोड नगरपालिका

Aburoad: सिरोही जिले की सबसे बड़ी नगरपालिका आबूरोड में अधिकारियों और कर्मचारियों का गजब का कारनामा देखने को मिला है. एक भवन निर्माण स्वीकृति के मामले में नगरपालिका ने नियमों से परे जाकर भवन निर्माता को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से स्वीकृति जारी कर दी. मामले में नगरपालिका के अधिकारियों की मिलीभगत सामने आ रही है. मौके पर धड़ल्ले से कार्य जारी है. आबूरोड के सदर बाजार में स्थित एक भूमि निर्माण के मामले में हाईकोर्ट में गोविन्द प्रसाद अग्रवाल द्वारा जनहित याचिका दायर की गई थी. जिसमें बताया गया की भूमि का स्वामित्व किसी और का है, जबकि मौके पर किसी और के द्वारा निर्माण करवाया जा रहा है.

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ऐसे में कोर्ट में मामला विचाराधीन है और ऐसे में पालिका के अधिकारियों ने नियमों के विपरीत जाकर भवन निर्माण की स्वीकृति दे दी. फिलहाल मौके पर धड़ल्ले से कार्य किया जा रहा है. जनहित याचिका करने वाले गोविन्द प्रसाद ने बताया की पूर्व में पालिका द्वारा भी आवेदन की गई फाइल को निरस्त किया था और 5 बार ऑनलाइन माध्यम से निर्माणकर्ता द्वारा पुनः निर्माण के किए आवेदन किया गया था, लेकिन उसके बाद अब पूर्व ईओ द्वारा नियमों के विपरीत जाकर निर्माण स्वीकृति दे दी गई. 

Reporter - Saket Goyal

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