Rajasthan news: सीकर नगर परिषद् की अनूठी पहल, तम्बाकू बेचने के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य
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Rajasthan news: सीकर नगर परिषद् की अनूठी पहल, तम्बाकू बेचने के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य

राजस्थान में सीकर नगर परिषद् इलाका पहला इलाका होगा जहां तम्बाकू गुटका जैसे उत्पादों को बेचने के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा इतना ही नहीं कई इलाको में बिक्री पर भी रोक रहेगी साथ ही नगर परिषद् ने इसके लिए बाकायदा नोटिफिकेशन जारी किया है.

Rajasthan news: सीकर नगर परिषद् की अनूठी पहल, तम्बाकू बेचने के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य

Rajasthan news: सीकर नगर परिषद ने अनूठी पहल की है. राजस्थान में सीकर नगर परिषद् इलाका पहला इलाका होगा जहां तम्बाकू गुटका जैसे उत्पादों को बेचने के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा इतना ही नहीं कई इलाको में बिक्री पर भी रोक रहेगी साथ ही नगर परिषद् ने इसके लिए बाकायदा नोटिफिकेशन जारी किया है. जिसे नगर परिषद बोर्ड ने बहुमत से पारित किया है. इस सारी कवायद के पीछे मकसद है की कोचिंग संस्थानों सहित बच्चो को नशे से दूर रखा जा सके.

सीकर शहर में तंबाकू उत्पाद बेचने के लिए अब नगर परिषद से लाइसेंस लेना होगा सीकर नगर परिषद में नगर परिषद सभापति जीवन खान और आयुक्त शशिकांत शर्मा ने पत्रकार वार्ता की जिसमें उत्पाद बेचने के लिए अब नगर परिषद से लाइसेंस लेकर ही तंबाकू उत्पाद बेचने के लिए अभियान चलाया जाएगा जिसके लिए नगर परिषद में और शहर में कैंप लगाकर दुकानदारों को लाइसेंस दिया जाएगा. 

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लाइसेंस में मुख्य शर्त यह होगी कि शिक्षण संस्थानों से 100 गज की दूरी पर लाइसेंस लेने वाले की दुकान हो बैठक में नगर परिषद आयुक्त शशिकांत शर्मा ने बताया कि सीकर में अब दो जगहों पर दूरी निर्धारित कर तम्बाकू निषेध क्षेत्र घोषित गजट नोटिफिकेशन लागू कर दिया गया है. इसके तहत सीकर शहर में तंबाकू उत्पाद बेचने के लिए व्यापारियों को वेंडर लाइसेंस लेना अनिवार्य है. लाइसेंस के बिना तंबाकू उत्पाद बेचने वालों पर कार्रवाई की जाएगी. 

उन्होंने बताया कि सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद विज्ञापनों का प्रतिषेध तथा व्यापार एवं वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति एवं वितरण का नियमन कोटपा अधिनियम 2003 की धारा 6 ठ के तहत सीकर शहर के नवलगढ पुलिया सर्किल तिराहे से पिपराली रोड़ झुंझुनूं-जयपुर बाईपास चौराह तक और नवलगढ पुलिया सर्किल तिराहे से ग्रामीण महिला शिक्षण संस्थान तक के क्षेत्र को मुख्य सडक मार्ग के दोनों तरफ 100 गज की दूरी तक तम्बाकू उत्पाद की बेचना प्रतिबंधित किया गया है. 

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गुटका सहित तम्बाकू उत्पाद बेचने वाले व्यापारी को वेंडर लाइसेंस लेना होगा. सभापति जीवन खान ने बताया कि अब से शहर में तंबाकू उत्पादन बेचने के लिए नगर परिषद से लाइसेंस लेना होगा जिसके लिए नगर परिषद द्वारा कैंप लगाए जाएंगे और लोगों को इसके लिए जागरूक किया जाएगा और समयावधि निकलने के बाद बिना लाइसेंस तंबाकू उत्पाद बेचते पाए जाने पर जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी

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