एसडीएम कार्यालय से जारी प्रेस नोट में बताया कि शादी समारोह और अन्य किसी प्रकार के आयोजन में विवाह स्थल, धर्मशाला में नो यूज प्लास्टिक के बैनर लगाए जाएंगे.
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Fatehpur: कलेक्टर के निर्देशानुसार भारत सरकार की अधिसूचना की पालना के तहत 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग भंडारण वितरण इत्यादि पर पूर्ण प्रतिबंध लागू करने को लेकर एसडीएम कार्यालय मे उपखंड अधिकारी दयानंद रूयल की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया.
आयोजित बैठक में दैनिक जीवन में प्लास्टिक को पूर्ण प्रतिबंध करने हेतु विचार विमर्श कर निर्णय लिए गए. एसडीएम कार्यालय से जारी प्रेस नोट में बताया कि शादी समारोह और अन्य किसी प्रकार के आयोजन में विवाह स्थल, धर्मशाला में नो यूज प्लास्टिक के बैनर लगाए जाएंगे.
व्यपार मंडल फतेहपुर की ओर से नो यूज प्लास्टिक के बैनर, स्टीकर तैयार करवाकर बाजार में, दुकानों में लगवाएं जाएंगे. व्यापार मंडल शहर की दुकानों और हाथ ठेलों पर प्लास्टिक बैन के स्टीकर लगाए जाएंगें और नगर पालिका के ई रिक्शा के माध्यम से नो यूज प्लास्टिक के सबंध मे प्रचार प्रसार करवाया जाएगा.
नगर पालिका द्वारा ई-रिक्शा एवं कचरा उठाने वाली गाडियों से भी प्लास्टिक बैन से सबंधित प्रचार प्रसार करवाया जाएगा. आयोजित बैठक के दौरान चर्चा की गई कि प्लास्टिक यूज करने पर जुर्माना सजा के सबंध में नागरिक को जागरूक करेगी.
शहर में प्लास्टिक सप्लाई करने वालों पर प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी और ग्रामीण क्षेत्र में प्लास्टिक बैन के संबध मे प्रचार प्रसार किया जाएगा. ग्रामीण क्षेत्र में पटवारी, ग्राम विकास अधिकारियों के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाया जाएगा.
एसडीएम कार्यालय में आयोजित बैठक में बीडीओ सुनिल ढाका, कोतवाल उदय सिंह, ईओ नूर मोहम्मद खान, वन विभाग के रेंजर नरेंद्र कुमार सैनी, आरटीओ रविंद्र झूरिया, व्यापार मंडल के सुनिल बूबना, स्ट्रीट वेंडर गुलाब अलबेला सहित अनेक गणमान्य जन उपस्थित रहे.
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