आसाराम ने जमानत याचिकाकर्ता को पहचाने से किया इनकार, CJM कोर्ट में हुई सुनवाई
Advertisement
trendingNow1/india/rajasthan/rajasthan1403675

आसाराम ने जमानत याचिकाकर्ता को पहचाने से किया इनकार, CJM कोर्ट में हुई सुनवाई

अपने ही गुरुकुल की नाबालिग छात्रा के साथ यौन उत्पीडन के मामले में जोधपुर जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम के खिलाफ दायर एफआईआर के मामले में सीजेएम जोधपुर महानगर में चार्ज बहस हुई.

आसाराम ने जमानत याचिकाकर्ता को पहचाने से किया इनकार, CJM कोर्ट में हुई सुनवाई

Jaipur: अपने ही गुरुकुल की नाबालिग छात्रा के साथ यौन उत्पीडन के मामले में जोधपुर जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम के खिलाफ दायर एफआईआर के मामले में सीजेएम जोधपुर महानगर में चार्ज बहस हुई. सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका में फर्जी दसतावेज लगाने पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आसाराम व उसके पैरोकार के खिलाफ रातानाडा थाने में मामला दर्ज हुआ था. आज मामले में आसाराम की ओर से चार्ज बहस पूरी कर ली गई. चार्ज बहस के दौरान आसाराम जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े.

आसाराम की ओर से अधिवक्ता विजय पटेल ने बहस करते हुए बताया कि रवि रॉय जो कि आसाराम का पैरोकार बनकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की. उसका आसाराम से कोई लेनादेना नही था. ना ही आसाराम से वह कभी मिला या फोन पर बात हुई. ऐसे में उसके द्वारा आसाराम की सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दायर करने में आसाराम की कोई भूमिका नही हैं. ऐसे में पुलिस द्वारा लगाए गए चार्ज आसाराम के खिलाफ नही बनते हैं. अधिवक्ता ने यह भी कहा कि पैरोकार रवि रॉय ने यह केवल अपनी पब्लिसिटी के लिए किया हैं. ऐसे में आसाराम के खिलाफ षड्यंत्र सहित धारा का आरोप नही बनता हैं. आज अधिवक्ता की ओर से मामले में आसाराम की ओर से चार्ज बहस पूरी कर ली गई. अब अगली सुनवाई पर मामले में अन्य आरोपियो के अधिवक्ता अपना पक्ष रखेंगे.

Reporter- Bhawani Bhati

ये भी पढ़े..

रीट की परीक्षा को लेकर शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने दी बड़ी जानकारी, जानें कब होगी परीक्षा

छबड़ा नगर पालिका में हंगामा, निर्दलीय पार्षद और EO में तू-तू-मैं-मैं, टूटा टेबल का कांच

Trending news