राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण ने विधायक की शिकायत पर प्रिंसिपल के तबादले और रिटायर करने के आदेशों को लागू करने पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही अदालत ने विधायक ओमप्रकाश हुडला और प्रमुख शिक्षा सचिव सहित अन्यों से जवाब मांगा है.
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Jaipur: राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण ने विधायक की शिकायत पर प्रिंसिपल के तबादले और रिटायर करने के आदेशों को लागू करने पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही अदालत ने विधायक ओमप्रकाश हुडला और प्रमुख शिक्षा सचिव सहित अन्यों से जवाब मांगा है. अधिकरण ने यह आदेश कृपाशंकर मीणा की अपील पर दिए.
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अपील में अधिवक्ता आरडी मीणा ने अदालत को बताया कि, दौसा के सिकराय स्थित रानोली स्कूल में तैनात अपीलार्थी प्रिंसिपल को 30 नवंबर 2019 को विधायक ओमप्रकाश हुडला के व्यक्तिगत जीवन पर सोशल मीडिया के जरिए टिप्पणी करने का आरोप लगाते हुए निलंबित किया गया था.
वहीं बीती 21 जून को इस मामले में चार्जशीट भी दी गई. वहीं अब विधायक ओमप्रकाश हुडला की शिकायत पर ही विभाग ने पिछली 28 जुलाई को उसका स्थानान्तरण जैसलमेर कर दिया गया और एक अगस्त को उसे कार्यमुक्त भी कर दिया गया.
अपील में कहा गया कि अपीलार्थी और विधायक दोनों एक ही गांव के निवासी हैं. विधायक ने राजनीतिक द्वेषता के चलते उसका तबादला किया है. अपील में यह भी कहा गया कि उसके कुछ परिजन राजनीति में सक्रिय हैं और चुनाव में अपीलार्थीऔर उसके परिजनों की ओर से हुडला को मत नहीं देने के चलते वे उससे द्वेषता रखते हैं. जिसके चलते हुडला अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर विभाग के जरिए उस पर कार्रवाई करवा रहे हैं. जिस पर सुनवाई करते हुए अधिकरण ने स्थानान्तरण आदेश और कार्यमुक्त करने के आदेश पर रोक लगाते हुए विधायक सहित अन्य से जवाब मांगा है.
Reporter- mahesh pareek
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