राजस्थान में धौलपुर के एससी एसटी कोर्ट के न्यायाधीश ने हत्या के मामले में बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष उनके पुत्र भाई समेत अन्य आरोपी को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.
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Dholpur News: एससी एसटी कोर्ट के न्यायाधीश ने हत्या के मामले में बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष उनके पुत्र भाई समेत अन्य आरोपी को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.
एपीपी पुरुषोत्तम सिंह परमार ने बताया 23 नवंबर 2019 को बुजुर्ग बाबूलाल खेतों की जुताई करने गया था. पुराने विवाद को लेकर बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष बांकेलाल लोधा उनके पुत्र आशीष लोधा भाई महेंद्र सिंह एवं लोकमन लाठी डंडा एवं सरियों से लैस होकर पहुंच गए थे. आरोपियों ने बुजुर्ग बाबूलाल की पीट-पीटकर निर्मम हत्या की थी.
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एपीपी ने बताया तत्कालीन समय पर मृतक बाबूलाल के पुत्र रजत कुमार ने नामजद आरोपियों के खिलाफ कोतवाली थाना पुलिस में धारा 147, 149, 323, 341, 447, 427, 302, 120 बी आईपीसी एवं एससी एसटी एक्ट में दर्ज कराया था. पुलिस ने तत्कालीन समय पर कार्यवाही कर आरोपियों को जेल भेज दिया था लेकिन आरोपी न्यायालय से जमानत पर चल रहे थे.
उन्होंने बताया पुलिस ने गहन अनुसंधान के बाद पत्रावली को न्यायालय में पेश किया था. न्यायालय में तमाम गवाह एवं सबूत के आधार पर चारों मुजरिमों को हत्या का दोषी माना है. एससी एसटी कोर्ट के न्यायाधीश ने चारों मुजरिमों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.
Reporter- Bhanu Sharma