बाड़ी: 40 लाख की धोखाधड़ी के मामले में पंजाब के पूर्व मंत्री के खिलाफ वारंट जारी
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बाड़ी: 40 लाख की धोखाधड़ी के मामले में पंजाब के पूर्व मंत्री के खिलाफ वारंट जारी

पूरा मामला मई 2019 लोकसभा चुनाव से जुड़ा है, जिसमें बाड़ी कस्बे की रहने वाली एक महिला ने पूर्व मंत्री से कांग्रेस का टिकट दिलाने का आग्रह किया था. इस पर आरोपी ने महिला और उसके पति से टिकट और पार्टी फंड के नाम पर चालीस लाख रुपये हड़प लिए थे और बाद में ना टिकट दिलाया ना पैसे वापस किए.

बाड़ी: 40 लाख की धोखाधड़ी के मामले में पंजाब के पूर्व मंत्री के खिलाफ वारंट जारी

Bari: धौलपुर के बाड़ी शहर के एमजेएम कोर्ट ने धारा 420, 406, 467 आईपीसी के एक मामले में सुनवाई करते हुए पंजाब में खेल मंत्री रहे राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी को जमानती वारंट जारी करते हुए कोतवाली थाना पुलिस को आगामी 21 अक्टूबर तक कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए हैं.

पूरा मामला मई 2019 लोकसभा चुनाव से जुड़ा है, जिसमें बाड़ी कस्बे की रहने वाली एक महिला ने पूर्व मंत्री से कांग्रेस का टिकट दिलाने का आग्रह किया था. इस पर आरोपी ने महिला और उसके पति से टिकट और पार्टी फंड के नाम पर चालीस लाख रुपये हड़प लिए थे और बाद में ना टिकट दिलाया ना पैसे वापस किए. इस पर पीड़िता ने कोर्ट में गुहार लगाई थी. पिछले 3 वर्ष से यह मामला कोर्ट में विचाराधीन है. उक्त मामले में अब न्यायाधिकारी ललित मीणा ने पूर्व मंत्री को मामले में लिप्त मानते हुए जमानती वारंट जारी किया है.

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पीड़िता ममता अजर पत्नी मुकेश अजर निवासी हवेली पाड़ा के अधिवक्ता राकेश अजर ने बताया कि 02 जुलाई 2019 को पीड़ित महिला की तरफ से कोर्ट में मामला पेश किया था, जिसमें बाड़ी के बरौलीपुरा निवासी बांकेलाल पुत्र किशनलाल, पंजाब के फिरोजपुर में रहने वाले उसके भाई हरिचरन जाटव और पंजाब के खेल मंत्री राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी पुत्र नरजीत सिंह सोढ़ी के खिलाफ 420, 406, 467 में मामला पेश किया था. उक्त मामला पहले एसीजेएम कोर्ट में विचाराधीन था. जहां से करीब एक वर्ष पहले एमजेएम कोर्ट में ट्रांसफर हुआ है.

एक महीने में कोर्ट में पेश किये जाने के निर्देश 
उक्त मामले में पुलिस ने एक आरोपी बांकेलाल पुत्र किशन लाल जाटव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. दूसरे आरोपी हरिचरण जाटव अभी फरार है, जिसको मफरूर घोषित किया गया है. तीसरे आरोपी राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी के खिलाफ न्यायाधिकारी ललित मीणा ने सुनवाई करते हुए पुलिस को 31 अगस्त को आदेश दिए थे, जिसमें आरोपी सोढ़ी को एक महीने में कोर्ट में पेश किये जाने के निर्देश दिए थे. 30 सितम्बर को पुलिस ने कोर्ट में पंजाब की दूरी अधिक होने का कारण बताते हुए और समय मांगा. जिस पर न्यायालय ने अब 30 सितम्बर को दूसरा जमानती वारंट जारी करते हुए बाड़ी कोतवाली पुलिस को आरोपी को 21 अक्टूबर तक कोर्ट तलब करने के आदेश दिए हैं.

कांग्रेस के विधायक रहे हैं महिला के ससुर
महिला ममता अजर पत्नी मुकेश अजर के ससुर स्वर्गीय बलबंत सिंह जाटव बाड़ी से 1969 में कांग्रेस के विधायक रहे थे. ऐसे में पूरा परिवार कांग्रेस से संबंध रखता है. पूरा परिवार बाड़ी के पास बरोलीपुरा का रहने वाला है. जहां से परिवार के ही बांकेलाल जाटव पुत्र किशनलाल का भाई हरिचरण पंजाब के फिरोजपुर में उक्त पूर्व मंत्री के यहां रहता है और पत्थर मार्बल लगाने की ठेकेदारी करता है. बांकेलाल का ममता अजर के ससुराल में आना-जाना रहता था. जब लोकसभा चुनाव 2019 आने को थे तो मार्च महीने में उनके घर में चुनाव को लेकर चर्चा हुई. जिस पर बांकेलाल ने उनको धौलपुर-करौली लोकसभा सीट से कांग्रेस का टिकट दिलाने का भरोसा दिलाया और पंजाब के फिरोजपुर में रहने वाले अपने भाई हरिचरण से फोन पर बात कराई.

पंजाब के फिरोजपुर मिलने गए पति-पत्नी
फोन पर बातचीत होने के बाद मुकेश अजर अपनी पत्नी ममता को लेकर बांकेलाल के साथ पंजाब के फिरोजपुर गया. जहां बांकेलाल के भाई हरिचरण ने राणा सोढ़ी से उनकी बात कराई और पार्टी फंड के नाम पर चालीस लाख रूपये देने की बात हुई.

क्या कहना है पीड़ित पक्ष का
मामले को लेकर पीड़ित पक्ष की ममता अजर पत्नी मुकेश अजर का कहना है कि पुलिस मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रही है. पूर्व में आरोपी हरिचरण जाटव के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ था लेकिन पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर सकी. अब आरोपी पूर्व मंत्री राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी को भी वारंट जारी होने के एक महीने बाद भी गिरफ़्तार नहीं किया गया है.

Reporter- Bhanu Sharma

 

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