Bhilwara news: विशिष्ट न्यायाधीश (एनडीपीएस प्रकरण) ने डोडा-चूरा तकरी के एक मामले में आरोपियों को दस-दस साल के कठोर कारावास और एक-एक लाख रुपये के जुर्माने से दंडित किया है.
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Bhilwara news: विशिष्ट न्यायाधीश (एनडीपीएस प्रकरण) ने डोडा-चूरा तकरी के एक मामले में आरोपियों को दस-दस साल के कठोर कारावास और एक-एक लाख रुपये के जुर्माने से दंडित किया है.
सब इंपेक्टर कानसिंह गश्त पर थें
विशिष्ठ लोक अभियोजक कैलाशचंद्र चौधरी ने बताया कि मांडल थाने के तत्कालीन सब इंपेक्टर कानसिंह 24 नवंबर 2017 को गश्त के लिए निकले. उन्होंने पुलिस चौकी मांडल चौराहा पर नाकाबंदी कर भीलवाड़ा की ओर से आने वाले वाहनों को चैक करना शुरु किया. इस दौरान एक बोलेरो पिकअप को रुकवाने का प्रयास किया तो चालक पिकअप को पिछे लेने लगा, तभी अन्य वाहन आ जाने से पिकअप पीछे नहीं ले जा सका.
यह हैं आरोपी
सब इंपेक्टर सिंह पिकअप के पास पहुंचे तो खलासी साइड में बैठा एक व्यक्ति भागने लगा, जिसे पकड़ लिया गया. चालक से पूछताछ करने पर उसने खुद को चित्तौडग़ढ़ जिले के बड़ी सादड़ी थाने के नंगाखेड़ी गांव निवासी छगन पुत्र हीरा भील और खलासी ने खुद को भोपतपुरा, बड़ी सादड़ी निवासी गोपाल पुत्र नानूराम भील बताया.
पिकअप में अवैध हथियार
पिकअप को चेक करने पर उसमें लहसून के सौलह कट्टे मिले, जिनके नीचे दस प्लास्टिक के कट्टों में 208 किलो डोडा-चूरा मिला. पुलिस ने पिकअप सहित डोडा-चूरा बरामद कर दोनों आरोपितों को गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज मामले की जांच की. इसके बाद आरोपितों के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया.
न्यायालय ने सजा सुनाई
न्यायालय में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से विश्ष्टि लोक अभियोजक चौधरी ने 11 गवाहों के बयान करवाते हुये 64 दस्तावेज पेश किया. सुनवाई पूरी होने पर न्यायालय ने आरोपित चालक-खलासी को दस-दस साल की सजा और एक-एक लाख रुपये के जुर्माने से दंडित किया है.