एक नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 20 साल की सजा 15000 के अर्थदंड से दंडित किया है. यहां सबसे बड़ी बात यह है कि पीड़िता के परिवार जन पक्षद्रोही हो गए थे लेकिन डीएनए रिपोर्ट और मेडिकल के आधार पर आरोपी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई गई है.
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Alwar: पोक्सो अदालत नंबर तीन ने बुधवार को एक नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 20 साल की सजा 15000 के अर्थदंड से दंडित किया है. यहां सबसे बड़ी बात यह है कि पीड़िता के परिवार जन पक्षद्रोही हो गए थे लेकिन डीएनए रिपोर्ट और मेडिकल के आधार पर आरोपी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई गई है.
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विशिष्ट लोक अभियोजक राजकुमार गंगावत ने बताया कि 24 अप्रैल 2019 को भिवाड़ी थाने में मुकदमा दर्ज कराया कि उनकी नाबालिग बेटी को कोई बहलाफुसला कर ले गया, वह अपने साथ आभूषण और पैसे लेकर गायब है. इस पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने सन्नी कुमार को गिरफ्तार किया. अनुसंधान करने के बाद ट्रायल किया उसके बाद विशिष्ट न्यायाधीश सोहन शर्मा ने आरोपी को 20 साल की सजा और 15000 अर्थदंड से दंडित किया है. पीपी गंगावत ने बताया कि यहां सबसे बड़ी बात थी की पीड़िता के परिवार जन पक्षद्रोही हो गए थे, लेकिन अदालत ने डीएनए रिपोर्ट और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है.
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