तेजाब प्रकरण के दोषियों को 10 साल का कठोर कारावास व 10 हजार का जुर्माना, विवादित खेत की जुताई के दौरान हुआ था विवाद
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तेजाब प्रकरण के दोषियों को 10 साल का कठोर कारावास व 10 हजार का जुर्माना, विवादित खेत की जुताई के दौरान हुआ था विवाद

Beawar: मसूदा थाना क्षेत्र में वर्ष 2012 में एक खेत को लेकर चल रहे विवाद के दौरान खेत की जुताई करने वाले ट्रैक्टर चालक पर तेजाब फेंकने के मामले में अपर जिला एवं सेंशन न्यायाधीश संख्या दो ब्यावर ने अपना फैसला सुनाते हुए दोनों अभियुक्तों को दस साल के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया है.

10 साल का कठोर कारावास.

Beawar: मसूदा थाना क्षेत्र में वर्ष 2012 में एक खेत को लेकर चल रहे विवाद के दौरान खेत की जुताई करने वाले ट्रैक्टर चालक पर तेजाब फेंकने के मामले में अपर जिला एवं सेंशन न्यायाधीश संख्या दो ब्यावर ने अपना फैसला सुनाते हुए दोनों अभियुक्तों को दस साल के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया है.

उन पर तीन तीन हजार रूपए का अर्थदंड से भी दंडित किया है. प्रकरण के अनुसार मसूदा में शैतानसिंह खटीक के खेत में जुताई करने के दौरान ट्रैक्टर चालक उस्मान पुत्र ईब्राहिम मेहरात पर नैनीदेवी पत्नी बंशीधर वैष्णव निवासी चैनपुरा पीसांगन एवं गोविंद पुत्र बंशीधर वैष्णव निवासी मसूदा ने मारपीट की एवं उस पर तेजाब फेंक दिया. जिसके कारण उस्मान की आंख, नाक, कपड़े आदि पर जल गए.

उसे गंभीर रूप से झुलसी अवस्था में मसूदा अस्पताल लाया गया जहां से प्राथमिक उपचार के लिए उसे ब्यावर रैफर कर दिया गया. पुलिस ने नैनीदेवी एवं गोविंद के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच की एवं दोनों पर जुर्म बनना पाए जाने के बाद चालान पेश किया गया. मामले की सुनवाई के दौरान एडीजे संख्या 2 ब्यावर ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अभियुक्त नैनीदेवी एवं गोविंद को अलग अलग धाराओं में दंडित करते हुए तेजाब फेंकने के आरोप में 10-10 साल के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया है. उन पर 3- 3 हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया गया है. अभियुक्त रिश्ते में बुआ भतीजे है.

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प्रकरण में अभियोंन पक्ष की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक अनिल कुमार मिश्रा ने की. अभियोजन पक्ष की ओर से सुनवाई के दौरान 12 गवाह एवं 25 दस्तावेज पेश किए गए. उक्त प्रकरण की जानकारी कार्यालय सहायक राकेश पारेवा ने दी.

Reporter-Dilip Chauhan

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