Court Decision On Mahadev Satta App: बिलासपुर हाईकोर्ट ने महादेव सट्टा ऐप मामले में दम्मानी ब्रदर्स की जमानत खारिज कर दिया है. हाईकोर्ट के जस्टिस एनके चंद्रवंशी ने फैसला सुनाया है.
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Court Decision On Mahadev Satta App: बिलासपुर हाईकोर्ट ने महादेव सट्टा ऐप घोटाला मामले में फैसला सुना दिया है. हवाला कारोबारी की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है. अनिल दम्मानी और सुनील दम्मनी की जमानत याचिका खारिज हो गई है. हाईकोर्ट के जस्टिस एनके चंद्रवंशी की कोर्ट फैसला सुनाया है. इससे पहले सुनवाई पूरी होने पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था.
कोर्ट ने फैसला रखा था सुरक्षित
महादेव ऐप मामले पर बुधवार को बिलासपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट में हवाला कारोबारी सुनील और अनिल दम्मानी की जमानत याचिका सुनी गई.
जस्टिस एन के चंद्रवंशी की कोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा है.
स्पेशल कोर्ट में रद्द हुई थी याचिका
बता दें कि, हाल ही में महादेव सट्टा ऐप मामले में कुछ दिनों पहले ही ईडी ने दोनों भाईयों को गिरफ्तार किया था. इसके बाद दोनों ने रायपुर की ईडी के स्पेशल कोर्ट से जमानत याचिका लगाई थी, जहां से इसे खारिज कर दिया था. दोनों भाई इसके खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे थे.
क्या है पूरा मामला?
महादेव सट्टा एप मामले में दम्मानी भाइयों पर करोड़ों का हवाला करने का आरोप है. इसी कारण दोनों आरोपियों को अगस्त माह के आखिरी में गिरफ्तार किया था. 23 अगस्त को ईडी की टीम ने रायपुर और दुर्ग में छापेमारी कर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कार्रवाई की थी. इसमें हवाला कारोबारी अनिल और सुनील दम्मानी समेत, एएसआई चंद्रभूषण वर्मा, सतीश चंद्राकर गिरफ्तार हुए थे. अभी सभी आरोपी न्याइक हिरासत में हैं.
ED ने रिमांड पर लिए थे आरोपी
गिरफ्तारी के बाद से ही ED सभी आरोपियों को रिमांड पर ले रही थी. ईडी ने 2 रिमांड पर लेकर इनसे पूछतांछ की थी. इसके बाद जमानत खारिज होने के कारण उन्हें ज्यूडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया था. अब एक बार फिर से उन्हें ज्यूडिशियल रिमांड में ही रखा गया है. हालांकि, वो अब भी जेल में रहेंगे या बाहर आएंगे. इसका फैसला तो कोर्ट का फैसला सामने आने के बाद ही होगा.