MP News: भोपाल पुलिस ने शहर में रहने वाले किराएदारों और डिलीवरी ब्वॉय को लेकर बड़ा कदम उठाया है. इसके तहत शहर में रहने वाले सभी बाहरी लोगों को पुलिस वेरिफिकेशन कराना अनिवार्य होगा.
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MP News: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में अपराधों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस प्रशासन ने कड़े कदम उठाए हैं. पुलिस कमिश्नर ने राजधानी भोपाल में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत एक नया आदेश जारी किया है. जिसके तहत शहर में रहने वाले किराएदार नौकर डिलीवरी ब्वॉय और छात्रावास में रहने वाले बाहरी छात्रों को पुलिस वेरिफिकेशन कराना होगा.
दरअसल, राजधानी भोपाल में वीआईपी से लेकर व्यापारी आम नागरिकों का आना जाना लगा रहता है. कई बार इनकी आड़ में बदमाश और आतंकवादी और कट्टरपंथी संगठन लोग आ जाते हैं. ऐसे में सुरक्षा और कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए यह आदेश जारी किया गया है.
2 महीने तक प्रभावी रहेगा आदेश
पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र ने धारा 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत भोपाल शहर के लिए यह आदेश जारी किया है. यह आदेश आगामी 2 महीने तक प्रभावी रहेगा. आदेश का उल्लंघन करने वालों पर धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी. पुलिस कमिश्नर द्वारा जारी आदेश के मुताबिक, राजधानी भोपाल के होटल, लॉज, और गेस्ट हाउस में ठहरने वाले लोगों की जानकारी प्रबंधकों द्वारा दर्ज की जाएगी और इसे संबंधित थाने पर या स्थानीय प्रक्रिया अनुसार जमा करना होगा. वहीं, हॉस्टल में रहने वाले सभी छात्रों को भी अपना विवरण संबंधित थाने को देना होगा.
7 दिन में देनी होगी किराएदार की सूचना
पुलिस कमिश्नर हरिनारायणचारी मिश्र की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक, मकान मालिकों को किरायेदारों की सूचना संबंधित थाने पर या पुलिस पोर्टल पर 7 दिन के भीतर देना अनिवार्य है. इसके साथ ही घरेलू नौकरों या सहायकों का विवरण भी संबंधित थाने या पोर्टल पर जमा करना होगा. यही नहीं ठेकेदार और भवन निर्माण कार्य में लगे मजदूरों और कारीगरों की जानकारी भी निर्धारित प्रारूप के साथ संबंधित थाने में जमा करनी होगी. वहीं, वाहन किराये पर देने से पहले व्यक्ति की पहचान की पुष्टि भी अनिवार्य है, और पहचान पत्र का फोटो कॉपी रखना अनिवार्य है.
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