Manish Sisodia News: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट की जज कावेरी बावेजा ने 30 अप्रैल को मनीष सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया था, जो दूसरी बार नियमित जमानत की मांग कर रहे हैं.
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Manish Sisodia News: दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़ी ED और CBI मामले में जमानत के लिए दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने आज यानी 2 मई को दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है. इससे पहले ट्रायल कोर्ट ने सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया था.
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट की जज कावेरी बावेजा ने 30 अप्रैल को मनीष सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया था, जो दूसरी बार नियमित जमानत की मांग कर रहे हैं. आज यानी को मामले को तत्काल रूप से कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत पीएस अरोड़ा की खंडपीठ के समक्ष पेश किया गया, जिसमें सिसोदिया का प्रतिनिधित्व उनके वकील रजत भारद्वाज ने किया.
ED ने दी थी ये दलील
पीठ ने कहा कि वे मामले को शुक्रवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करेंगे, बशर्ते सभी जरूरी दस्तावेज गुरुवार को जमा कर दिए जाएं. सिसोदिया की जमानत याचिका फरवरी से लंबित है. हाल ही में दोनों मामलों में उनकी न्यायिक हिरासत भी बढ़ा दी गई थी. इससे पहले, ईडी ने दलील दी थी कि सिसोदिया और दूसरे आरोपी मामले की सुनवाई में देरी कर रहे हैं.
मनीष सिसोदिया के वकील ने क्या कहा?
एक दूसरी आरोपी बेनॉय बाबू को दी गई जमानत का हवाला देते हुए, पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के वकील मोहित माथुर ने जमानत के लिए दलील देते हुए कहा था कि वह अब प्रभावशाली पद पर नहीं हैं. सिसोदिया ने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट के ट्रिपल टेस्ट को पूरा किया है और त्वरित सुनवाई की गुजारिश की.
माथुर ने आगे कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों के मुताबिक, सभी जरूरी शर्तों को पूरा करने और स्वतंत्रता के किसी भी दुरुपयोग की गैरहाजिर को देखते हुए, जमानत के लिए सिसोदिया की पात्रता स्थापित की गई है.