Delhi High Court: दिल्ली हाईकोर्ट ने विपक्षी दलों को उनके गठबंधन के लिए 'INDIA' शब्द का इस्तेमाल करने से रोकने की अपील करने वाली याचिका पर शुक्रवार को केंद्र सरकार, इलेक्शन कमीशन और 26 सियासी पार्टियों से जवाब तलब किया है.
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Delhi HC Issue Notice Opposition Parties: 2024 में होने वाले लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी का मुकाबला करने के लिए विपक्षी दल एकजुट हो रहा है. इसी कड़ी में 26 पार्टियों ने मिलकर 'INDIA' नाम का गठबंधन बनाया है. इस मामले में याचिकाकर्ता ने दिल्ली हाईकोर्ट में अर्जी दायर करते हुए गठबंधन के नाम पर ऐतराज जताया है. गठबंधन के लिए 'INDIA' शब्द के इस्तेमाल के खिलाफ याचिका पर केंद्र, इलेक्शन कमीशन और 26 विपक्षी दलों से जवाब तलब किया गया है.
26 राजनीतिक दलों को HC का नोटिस
आने वाले लोकसभा चुनावों में बीजेपी को टक्कर देने के लिए 26 विपक्षी दलों ने कर्नाटक के बेंगलुरु में 17-18 जुलाई को आयोजित अपनी बैठक में 'इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस' I.N.D.I.A नामी गठबंधन बनाने का ऐलान किया था. चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस अमित महाजन की बेंच ने केंद्रीय गृह मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत निर्वाचन आयोग और 26 राजनीतिक दलों को नोटिस जारी करते हुए कहा कि इस मामले पर सुनवाई किए जाने की जरूरत है. बेंच ने कहा कि इस पर सुनवाई करनी होगी.
INDIA शब्द इस्तेमाल करने के खिलाफ अर्जी
अर्जी में अपोजिशन पार्टियों के INDIA शब्द का इस्तेमाल करने पर अंतरिम रोक लगाने की अपील की गई है. इसमें यह भी आग्रह किया गया है कि 'इंडिया' शब्द के साथ राष्ट्रीय ध्वज का इस्तेमाल करने की इजाजत भी नहीं दी जाए. याचिकाकर्ता गिरीश उपाध्याय ने वकील वैभव सिंह के माध्यम से कहा कि कई सियासी पार्टियां हमारे राष्ट्रीय ध्वज को अपने गठबंधन के लोगों के तौर पर उपयोग कर रहे हैं, जो कि निर्दोष नागरिकों की हमदर्दी और वोट हासिल करने और उन्हें बढ़ावा देने के लिए एक और सियासी कदम है. यह चिंगारी सियासी नफरत को जन्म दे सकती है. अर्जी में गृह मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय और इलेक्शन कमीशन को निर्देश देने की मांग की गई है. अर्जी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, टीएमसी, आरएलडी, जेडीयू, समाजवादी पार्टी, डीएमके, आम आदमी पार्टी, जेएमएम, एनसीपी, शिव सेना (यूबीटी) समेत कई पार्टियों के नाम शामिल हैं.
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