Azam Khan Acquitted: आजम खान को हेट स्पीच के मामले में बरी कर दिया गया है. अब सवाल उठ रहा है कि क्या उन्हें विधायकी वापस मिलेगी. चलिए जानकते हैं.
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Azam Khan Acquitted: समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर आजम खान को एमपी/एमएलए कोर्टने बरी कर दिया है. आजम खान को इस मामले में बड़ी राहत मिली है. आपको जानकारी के लिए बता दें बुधवार को निचली अदालत ने भड़काऊ भाषण के मामले में सजा के आदेश को खारिज कर दिया है. इस मामले में उन्हें तीन साल की सजा सुनाई गई थी.
आपको जानकारी के लिए बता दें आजम खान पर आरोप था कि उन्होंने 2019 में एक रैली के दौरान भड़काऊ भाषण दिया था. इसकी शिकायत बीजेपी नेता और रामपुर सीट से मौजूदा विधायक आकाश सक्सेना ने की थी. इस मामले में उन्हें कोर्ट ने 3 साल की सजा सुनाई थी. जिसमें उनकी विधायकी भी चली गई थी. लोवर कोर्ट के फैसला सुनाने के बाद आजम खान ने सेशन कोर्ट में अपील की थी. जहां से उन्हें राहत मिल गई है.
आजम खान के वकील विनोद शर्मा ने बयाहै कि 185/2019 क्राइम नंबर का मुकदमा था, जिसकी हमने अपील की थी. जिसमें सेशन कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया है. हमें खुशी है कि इंसाफ मिल गया है. शर्मा ने तहा कि अभियोजन अपना केस साबित नहीं कर पाया. कोर्ट में हमारी बात मानी गई और अपील हमारे फेवर में गई और अब आजम खान दोषमुक्त हो गए हैं.
आजम खान को इस मामले में एमपी-एमएलए (मजिस्ट्रेट ट्रायल) कोर्ट ने 27 अक्टूबर 2022 को तीन साल की सजा सुनाई थी. जिसके बाद उनकी विधायकी चली गई थी. सजा के बाद आजम खान की विधायकी चली गई. उन्होंने सेशन कोर्ट में अपील की. बुधवार को मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट (सेशन ट्रायल) में हुई, कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुना और आजम खान को आरोप मुक्त कर दिया. कोर्ट ने इस मामले में 70 पेज का अपना फैसला सुनाया.
आजम खान की विधायकी बहाल होगी या नहीं इसपर अभी संदेह है. क्योंकि छजलैट प्रकरण के मुकदमे में भी मुरादाबाद की कोर्ट ने आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्लाह को दो-दो साल की सजा सुनाई थी. इसमें अब्दुल्लाह आजम की विधायकी गई थी.