31 मार्च से पहले यहां लगा लें पैसा, टैक्स सेविंग के साथ-साथ तगड़ा मुनाफा भी मिलेगा

Tax Saving Tips: इनकम टैक्स बचाना है तो जल्दी करें, वित्त वर्ष पूरा होने वाला है. 31 मार्च को यह वित्त वर्ष पूरा हो जाएगा. इससे पहले आप सरकार की ओर से दी जाने वाली टैक्स छूट का लाभ ले सकते हैं. सरकार की ओर से कई निवेश पर टैक्स छूट दी जाती है. इनमें से कुछ बहुत अच्छा मुनाफा देते हैं. ऐसे में जानिए उन योजनाओं के बारे में जो आपको टैक्स छूट के साथ-साथ तगड़ा रिटर्न भी देती हैं.

Written by - Lalit Mohan Belwal | Last Updated : Mar 24, 2023, 10:30 AM IST
  • पीपीएफ और ईपीएफ में कर सकते हैं निवेश
  • एफडी, ईएलएसएस से पाएं टैक्स छूट का लाभ
31 मार्च से पहले यहां लगा लें पैसा, टैक्स सेविंग के साथ-साथ तगड़ा मुनाफा भी मिलेगा

नई दिल्लीः Tax Saving Tips: इनकम टैक्स बचाना है तो जल्दी करें, वित्त वर्ष पूरा होने वाला है. 31 मार्च को यह वित्त वर्ष पूरा हो जाएगा. इससे पहले आप सरकार की ओर से दी जाने वाली टैक्स छूट का लाभ ले सकते हैं. सरकार की ओर से कई निवेश पर टैक्स छूट दी जाती है. इनमें से कुछ बहुत अच्छा मुनाफा देते हैं. ऐसे में जानिए उन योजनाओं के बारे में जो आपको टैक्स छूट के साथ-साथ तगड़ा रिटर्न भी देती हैं.

सरकार की ओर से 80 सी के तहत 1.50 लाख रुपये तक के निवेश पर टैक्स छूट दी जाती है. ऐसे में आप इनमें निवेश करके टैक्स छूट का लाभ हासिल कर सकते हैं. ऐसे में जानिए बेहतर रिटर्न देने वाली टैक्स छूट की योजनाओं के बारे मेंः

पीपीएफ, ईपीएफ में कर सकते हैं निवेश
पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) टैक्स सेविंग के लिए बेहतर स्कीम है. इसमें 7.1 प्रतिशत का रिटर्न मिल रहा है. इसी तरह एम्पलाई प्रोविडेंट फंड (EPF) में निवेश पर 8.1 फीसदी तक का रिटर्न मिलता है. दोनों ही स्कीम में डेढ़ लाख रुपये तक के निवेश में टैक्स छूट मिलती है.

एफडी, ईएलएसएस, एनएससी से पाएं टैक्स छूट का लाभ
फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) में टैक्स छूट का लाभ लेने के लिए 5 साल तक निवेश करना होता है. प्रत्येक वित्त वर्ष में 1.5 लाख रुपये तक की टैक्स छूट का लाभ उठाया जा सकता है. अभी सीनियर सिटीजन्स को एफडी पर कुछ बैंक 8 फीसदी से ज्यादा का ब्याज दे रहे हैं.

इसी तरह म्यूचुअल फंड में इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम (ELSS) के जरिए एसआईपी में निवेश कर सकते हैं. ईएलएसएस फंड में निवेश करके 1.5 लाख रुपये तक की टैक्स छूट का लाभ उठाया जा सकता है. नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (NSC) में निवेश पर भी बेहतर ब्याज के साथ टैक्स छूट का लाभ मिलता है. इसमें मैच्योरिटी का पीरियड 5 साल का होता है. 

सुकन्या समृद्धि योजना और यूलिप्स भी है फायदेमंद
सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) के तहत 10 साल से कम उम्र की बच्चियों का खाता खुलवाया जा सकता है. इसमें 7.6 फीसदी का रिटर्न मिलता है. साथ ही टैक्स छूट का लाभ भी मिलता है. इसके अलावा यूनिट लिंक्ड इन्वेस्टमेंट प्लान (ULIPS) में निवेश पर 1.5 लाख तक की टैक्स छूट मिलती है.

यहां निवेश पर भी मिलता है टैक्स छूट का लाभ 
अगर आपने होम लोन लिया है तो इस पर टैक्स छूट का लाभ लिया जा सकता है. इनकम टैक्स की धारा 80ईई के तहत 2 लाख तक के ब्याज पर टैक्स डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है. इसी तरह हेल्थ इंश्योरेंस पर भी टैक्स डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है. 

(Disclaimer: यहां बताई गईं सभी बातें सामान्य जानकारियों पर आधारित हैं. किसी भी योजना में निवेश से पहले टैक्स विशेषज्ञ से सलाह जरूर ले लें.)

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