नई दिल्ली: लगभग हर एक नौकरीपेशा कर्मचारी का PF अकाउंट जरूर खुलवाया जाता है. इसी अकाउंट के जरिए रिटायरमेंट के बाद आपकी पेंशन को मैनेज किया जाता है. रिटायरमेंट के बाद या 2 महीने से अधिक समय तक बेरोजगार होने पर प्रोविडेंट फंड यानी पीएफ की राशि को निकाला जा सकता है.
इसके अलावा कई बार घर में शादी, मेडिकल इमरजेंसी या कुछ अन्य ऐसी परेशानियां भी पैदा हो जाती हैं, जब अचानक से पैसे की जरूरत पड़ जाती है. ऐसे में पीएफ के पैसों की निकासी की जरूरत पड़ती है. अगर आप भी अपने पीएफ की रकम को अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो घर बैठे-बैठे इस काम को आसानी से पूरा कर सकते हैं.
कैसे निकलेगा पीएफ अकाउंट से पैसा
पीएफ अकाउंट से पैसा निकालने के लिए सबसे पहले आपको ईपीएफओ के मेंबर को ई-सेवा पोर्टल unifiedportal-mem.epfindia.gov.in पर लॉग इन करना होगा.इसके बाद मैनेज टैब पर क्लिक करके और KYC को सिलेक्ट करके अपना KYC चेक करना होगा. इसके बाद 'Online Services' टैब में जाकर 'Claim (Form-31, 19, 10C & 10D)' पर क्लिक करना होगा.
अब आपके सामने एक नया पेज खुलकर आएगा. इस पेज पर सदस्य को UAN से लिंक्ड बैंक अकाउंट नंबर डालना होगा. इसके बाद 'Verify' पर क्लिक करना होगा. बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन के लिए आगे बढ़ने से पहले 'सर्टिफिकेट ऑफ अंडरटेकिंग' को अप्रूव करने की जरूरत पड़ती है. इस प्रॉसेस के बाद 'Proceed For Online Claim' पर क्लिक करना होगा. फिर दी गई लिस्ट से सदस्य को पीएफ अकाउंट से निकासी का कारण चुनना होगा. यहां आपको वही विकल्प दिखाई देंगे, जिनके आप पात्र हैं.
सदस्य को अब अपना पूरा पता एंटर करना होगा. साथ ही सदस्य को चेक या बैंक पासबुक की स्कैन कॉपी पोर्टल पर अपलोड करनी होगी. अब नियमों व शर्तों को सेलेक्ट करते हुए 'Get Aadhaar OTP' पर क्लिक करना होगा. अब आधार के साथ लिंक्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा. उसको डालकर क्लेम पर क्लिक करें. कुछ समय बाद आपके पीएफ की रकम आपके खाते में ट्रांसफर हो जाएगी.
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