Income Tax Saving: 80सी के तहत 1.50 लाख की लिमिट हुई खत्म तो ऐसे ले सकते हैं अतिरिक्त टैक्स छूट

Income Tax Saving: इनकम टैक्स के दायरे में आने वाले लोगों के लिए अहम खबर है. इस वित्त वर्ष में वे 31 मार्च तक टैक्स छूट का लाभ हासिल कर सकते हैं. ज्यादातर लोगों को इनकम टैक्स की धारा 80 सी के तहत मिलने वाली टैक्स छूट के बारे में पता होता है. इसके तहत 1.5 लाख रुपये तक की छूट हासिल की जा सकती है. लेकिन, इसके अलावा भी कुछ विकल्प हैं, जिनकी मदद से 1 लाख रुपये तक की अतिरिक्त टैक्स छूट का लाभ लिया जा सकता है. 

Written by - Lalit Mohan Belwal | Last Updated : Mar 30, 2023, 09:55 AM IST
  • ब्याज में ले सकते हैं 10 हजार तक की छूट
  • 80सीसीसी के तहत भी मिलती है टैक्स छूट
Income Tax Saving: 80सी के तहत 1.50 लाख की लिमिट हुई खत्म तो ऐसे ले सकते हैं अतिरिक्त टैक्स छूट

नई दिल्लीः Income Tax Saving: इनकम टैक्स के दायरे में आने वाले लोगों के लिए अहम खबर है. इस वित्त वर्ष में वे 31 मार्च तक टैक्स छूट का लाभ हासिल कर सकते हैं. ज्यादातर लोगों को इनकम टैक्स की धारा 80 सी के तहत मिलने वाली टैक्स छूट के बारे में पता होता है. इसके तहत 1.5 लाख रुपये तक की छूट हासिल की जा सकती है. लेकिन, इसके अलावा भी कुछ विकल्प हैं, जिनकी मदद से अतिरिक्त टैक्स छूट का लाभ लिया जा सकता है. 

दरअसल, पुरानी टैक्स व्यवस्था के अंतर्गत इनकम टैक्स छूट का लाभ लिया जा सकता है. 80सी के अलावा आप इन विकल्पों के जरिए उठा सकते हैं टैक्स छूट का फायदाः 

80डी के तहत उठाएं लाभ
अगर आपने खुद के लिए या अपने माता-पिता के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लिया है और खुद ही उसका प्रीमियम जमा करते हैं तो आप इनकम टैक्स की धारा 80डी के तहत 25 हजार रुपये से लेकर 1 लाख रुपये तक की टैक्स छूट हासिल कर सकते हैं.

नेशनल पेंशन स्कीम में करें निवेश
नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) सरकारी योजना है, जिसमें सालाना अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक जमा कर सकते हैं. अगर आप इस स्कीम में निवेश करते हैं तो इनकम टैक्स की धारा 80सीसीडी(1बी) के तहत 50 हजार रुपये तक की अतिरिक्त टैक्स छूट का लाभ उठा सकते हैं.

ब्याज में ले सकते हैं 10 हजार तक की छूट
एक वित्त वर्ष में जमा पर मिलने वाले ब्याज पर 10 हजार रुपये तक की छूट इनकम टैक्स की धारा 80टीटीए के तहत ली जा सकती है. वहीं, सीनियर सिटिजंस को 80टीटीए के तहत 50 हजार रुपये तक की छूट मिल जाती है.

80सीसीसी के तहत भी मिलती है टैक्स छूट
चैरिटेबल संस्थाओं को दान करने वाले इनकम टैक्स की धारा 80सीसीसी के तहत टैक्स छूट का लाभ ले सकते हैं. नकद दान पर 2 हजार तक की टैक्स छूट का दावा किया जा सकता है, जबकि चेक से दान करने पर इससे अधिक टैक्स छूट का दावा किया जा सकता है.

होम लोन पर भी उठा सकते हैं टैक्स छूट का लाभ
एक वित्तीय वर्ष में होम लोन के लिए जमा की गई ब्याज दर पर टैक्स छूट का लाभ लिया जा सकता है. यह अधिकतम दो लाख रुपये तक हो सकती है. इनकम टैक्स की धारा 24 बी के तहत यह छूट मिलती है.

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