Budget 2024: न टैक्स स्लैब बदला, न टैक्स दरें घटीं, फिर भी 1 करोड़ Taxpayers के लिए बड़ी खुशखबरी!

Budget 2024 Taxpayers Announcement: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1962 से पेंडिंग टैक्स के मामलों में राहत देने का वादा किया है. 2009-10 तक की अवधि के लिए ₹25,000 तक का बकाया डायरेक्ट टैक्स डिमांड वापस लेने का प्रस्ताव रखा.

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : Feb 1, 2024, 01:31 PM IST
  • इससे 1 करोड़ टैक्सपेयर्स को फायदा
  • 1962 से लंबित हैं पेंडिग टैक्स के मामले
Budget 2024: न टैक्स स्लैब बदला, न टैक्स दरें घटीं, फिर भी 1 करोड़ Taxpayers के लिए बड़ी खुशखबरी!

नई दिल्ली: Budget 2024 Taxpayers Announcement: देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का बजट पेश कर दिया. लंबे-लंबे बजट भाषण का रिकॉर्ड बनाने वाली वित्त मंत्री ने इस बार केवल 57 मिनट में ही अपना बजट भाषण समाप्त कर दिया. वित्त मंत्री ने इस बार के अंतरिम बजट में बड़ी या विशेष घोषणाएं नहीं की है. टैक्स छूट का दायरा भी नहीं बढ़ाया गया और टैक्स स्लेब में भी बदलाव नहीं किया. फिर भी ये नहीं कहा जा सकता कि सरकार न टैक्सपेयर्स को राहत नहीं दी है, क्योंकि वित्त मंत्री ने लंबित डायरेक्ट टैक्स डिमांड्स में छूट देने का वादा किया है. 

इनको मिली बड़ी राहत
वित्त मंत्री के निर्मला सीतारमण के अनुसार, 1962 से पेंडिंग टैक्स के मामले लंबित पड़े हैं. ऐसे में वित्त मंत्री ने इनको राहत दी है. वित्त मंत्री ने 2009-10 तक की अवधि के लिए ₹25,000 तक का बकाया डायरेक्ट टैक्स डिमांड वापस लेने का प्रस्ताव रखा है. वित्त वर्ष 2010-11 से 2014-15 के लिए ₹10,000  तक की डिमांड वाले टैक्सपेयर्स को राहत दी जाएगी. 

वित्त मंत्री ने कहा- 1 करोड़ टैक्सपेयर्स को होगा फायदा
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार, सरकार की ओर से लंबित टैक्स के मामले सुलझाने से कम से कम 1 करोड़ टैक्सपेयर्स को फायदा होगा. इससे ईमानदार टैक्सपेयर्स को लाभ मिलेग. इसके अलावा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के साथ इंपोर्ट ड्यूटी की समान दरों को भी बरकरार रखा गया है.

ये उम्मीद पूरी नहीं हुई
दरअसल, सैलरी पाने वाले लोगों को उम्मीद थी कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण टैक्स फ्री सैलरी का दायरा बढ़ा सकती हैं. लेकिन निर्मला सीतारमण ने ऐसी कपि घोषणा नहीं की. इसके अलावा, टैक्स स्लैब में भी किसी तरह का बदलाव नहीं किया.  

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