महाराष्ट्र राजनीतिक संकट: सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना-शिंदे की याचिकाओं को संविधान पीठ को भेजा

Maharashtra political crisis: याचिकाओं में दलबदल, विलय और अयोग्यता से जुड़े कई संवैधानिक सवाल उठाए गए हैं. प्रधान न्यायाधीश एन. वी. रमण की अध्यक्षता वाली पीठ ने बृहस्पतिवार को संविधान पीठ के समक्ष याचिकाओं को सूचीबद्ध करने का आदेश दिया. 

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : Aug 23, 2022, 02:15 PM IST
  • प्रधान न्यायाधीश एन. वी. रमण की अध्यक्षता वाली पीठ का आदेश
  • पीठ महाराष्ट्र में राजनीतिक संकट से संबंधित मामलों की सुनवाई कर रही थी
महाराष्ट्र राजनीतिक संकट: सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना-शिंदे की याचिकाओं को संविधान पीठ को भेजा

नयी दिल्ली: Maharashtra political crisis: उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को शिवसेना और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की उन याचिकाओं को पांच सदस्यीय संविधान पीठ को भेज दिया. इन याचिकाओं में दलबदल, विलय और अयोग्यता से जुड़े कई संवैधानिक सवाल उठाए गए हैं. 

चीफ जस्टिस की बेंच का फैसला
प्रधान न्यायाधीश एन. वी. रमण की अध्यक्षता वाली पीठ ने बृहस्पतिवार को संविधान पीठ के समक्ष याचिकाओं को सूचीबद्ध करने का आदेश दिया और निर्वाचन आयोग को शिंदे गुट की उस याचिका पर कोई आदेश पारित नहीं करने का निर्देश दिया जिसमें शिंदे गुट ने कहा था कि उसे असली शिवसेना माना जाए और पार्टी का चुनाव चिन्ह दिया जाए.

क्या कहा अदालत ने
न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने कहा, ‘‘मामले को बृहस्पतिवार को संविधान पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करें और पीठ शुरुआत में निर्वाचन आयोग की कार्यवाही से संबंधित चुनाव चिन्ह के संबंध में फैसला करेगी.’’ पीठ महाराष्ट्र में हाल के राजनीतिक संकट से संबंधित लंबित मामलों की सुनवाई कर रही थी, जिसके कारण राज्य में शिवसेना के नेतृत्व वाली महा विकास आघाड़ी (एमवीए) सरकार गिर गई थी. 

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