Jammu Kashmir Highcourt ने राज्य के इस विवादित कानून को बताया असंवैधानिक

 ऐतिहासिक फैसले में जम्मू कश्मीर (Jammu-Kashmir) हाई कोर्ट (Highcourt) ने इस विवादास्पद एक्ट को असंवैधानिक घोषित कर दिया 

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : Oct 10, 2020, 10:08 AM IST
    • उच्च न्यायालय ने बताया असंवैधानिक
    • सरकारी नौकरशाहों के अवैध कब्जे को मान्यता देने के लिए रोशनी एक्ट बनाया गया था
Jammu Kashmir Highcourt ने राज्य के इस विवादित कानून को बताया असंवैधानिक

श्रीनगर: जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय (Highcourt) ने विवादित कानून रोशनी एक्ट को असंवैधानिक करार दिया. उच्च न्यायालय ने टिप्पणी की है कि सरकारी भूमि पर नेताओं और अफसरों का कब्जा जायज नहीं ठहराया जा सकता है.

क्लिक करें- दूसरे धर्म की लड़की से प्यार करने वाले युवक की हत्या, हुसैन और अब्दुल महार पर आरोप

हाई कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए विवादास्पद रोशनी अधिनियम को असंवैधानिक घोषित कर दिया. कोर्ट ने निर्देश दिया कि 25,000 करोड़ रुपये की भूमि आवंटन योजना की जांच सीबीआई को ट्रांसफर किया जाए.

जानिए क्या है रोशनी कानून

उल्लेखनीय है कि इस रोशनी एक्ट के तहत जम्मू कश्मीर में बीस लाख कनाल सरकारी भूमि पर नेताओं, पुलिस अधिकारियों, नौकरशाहों, राजस्व अधिकारियों के अवैध कब्जे को जायज बना दिया गया था. सरकारी नौकरशाहों के अवैध कब्जे को मान्यता देने के लिए रोशनी एक्ट बनाया गया जिसमें करोड़ों रुपयों की जमीन बहुत कम दामों पर दे दी गई.

क्लिक करें- Jammu Kashmir: कुलगाम में पुलिस और सुरक्षाबलों ने ढेर किये दो आतंकवादी

उच्च न्यायालय ने बताया असंवैधानिक

आपको बता दें कि अपने ऐतिहासिक फैसले में जम्मू कश्मीर (Jammu-Kashmir) हाई कोर्ट (Highcourt) ने इस विवादास्पद एक्ट को असंवैधानिक घोषित कर दिया है. हाई कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए विवादास्पद रोशनी अधिनियम को असंवैधानिक घोषित कर दिया. कोर्ट ने निर्देश दिया कि 25,000 करोड़ रुपये की भूमि आवंटन योजना की जांच सीबीआई को ट्रांसफर किया जाए.

देश और दुनिया की हर एक खबर अलग नजरिए के साथ और लाइव टीवी होगा आपकी मुट्ठी में. डाउनलोड करिए ज़ी हिंदुस्तान ऐप. जो आपको हर हलचल से खबरदार रखेगा... नीचे के लिंक्स पर क्लिक करके डाउनलोड करें- Android Link - https://play.google.com/store/apps/details?id=com.zeenews.hindustan&hl=e... iOS (Apple) Link - https://apps.apple.com/mm/app/zee-hindustan/id1527717234

ट्रेंडिंग न्यूज़