अब होगा इराक-सीरिया में मारे गए हर ईरानी की मौत का हिसाब, कोर्ट ने US पर लगाया अरबों का मुआवजा
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अब होगा इराक-सीरिया में मारे गए हर ईरानी की मौत का हिसाब, कोर्ट ने US पर लगाया अरबों का मुआवजा

Irani Court Penalty to America: ईरान अब इराक-सीरिया में मारे गए अपने हर नागरिक की मौत का हिसाब लेने के मूड में आ गया है. इसी कड़ी में ईरानी कोर्ट ने अमेरिका को मृतकों के परिजनों को भारी-भरकम मुआवजा देने का ऑर्डर दिया है.

अब होगा इराक-सीरिया में मारे गए हर ईरानी की मौत का हिसाब, कोर्ट ने US पर लगाया अरबों का मुआवजा

Iran Court orders US: ईरान की एक कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि अमेरिका इराक और सीरिया में मारे गए ईरानियों के परिवारों को मुआवजा दे. इसके साथ ही अमेरिका को 2 महीने की मोहलत भी दी है. समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने अर्द्ध-सरकारी समाचार एजेंसी 'फार्स' के हवाले से इसकी जानकारी दी है. कोर्ट ने कहा, ''अमेरिका को इराक और सीरिया में 'अमेरिका समर्थित आतंकवादी समूहों' से लड़ते हुए मारे गए ईरानियों के परिवारों को 48.86 अरब डॉलर का मुआवजा देना होगा.''

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परिवारों को हुआ भारी नुकसान
 
सिन्हुआ के अनुसार न्यायाधीश माजिद हुसैनजादेह ने शनिवार को तेहरान न्यायालय की 55वीं शाखा में मारे गए व्यक्तियों के परिवारों के 700 सदस्यों द्वारा अमेरिकी सरकार के खिलाफ 'आतंकवादी और तकफीरी (चरमपंथी) समूहों को स्पष्ट समर्थन' के लिए दायर शिकायतों की दो सत्रों में सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया. फैसले में कहा गया कि अमेरिका समर्थित डर फैलाने वाले समूहों द्वारा किए गए आतंकवादी अपराधों के परिणामस्वरूप, वादियों को महत्वपूर्ण भौतिक और मानसिक नुकसान हुआ है और अपने लोगों की मौत के कारण भावनात्मक दबाव में हैं.

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हर वादी को देने होंगे 10 मिलियन डॉलर

कोर्ट ने आतंकवादी समूहों की पहचान 'इस्लामिक स्टेट और अल-नुसरा फ्रंट' के रूप में की है और कहा है, 'वे अमेरिकी सहयोग और समर्थन के अभाव में ऐसे अपराध नहीं कर सकते. ' स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार, इस फैसले के तहत, अमेरिका को प्रत्येक वादी को 10 मिलियन डॉलर, यानी कुल 6.98 बिलियन डॉलर, उन्हें हुए भौतिक नुकसान के लिए मुआवजा देने का आदेश दिया गया है.  इसके साथ ही प्रत्येक को 20 मिलियन डॉलर यानी कुल 13.96 बिलियन डॉलर, उन्हें हुई मानसिक क्षति के लिए मुआवजा देने का आदेश दिया गया है.

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27 बिलियन डॉलर का जुर्माना अलग से

कोर्ट ने यह भी फैसला दिया कि अमेरिका को दंडात्मक हर्जाने के रूप में 27.92 बिलियन डॉलर का भुगतान करना चाहिए. स्थानीय मीडिया के अनुसार, इस निर्णय के खिलाफ दो महीने के अंदर अपील की जा सकती है. बता दें कि ईरान पिछले कुछ वर्षों से इराक और सीरिया में अपने सैन्य कर्मियों को 'आतंकवादी समूहों' के विरुद्ध लड़ने में मदद करने के लिए भेज रहा है. (आईएएनएस)

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