अमेरिकी लेबर एजेंसी का SpaceX पर बड़ा आरोप, निकाले गए कर्मचारियों से मांफी मांगे कंपनी
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अमेरिकी लेबर एजेंसी का SpaceX पर बड़ा आरोप, निकाले गए कर्मचारियों से मांफी मांगे कंपनी

SpaceX: स्पेसएक्स कंपनी पर आरोप है कि उसने कंपनी के CEO एलोन मस्क की आलोचना करने वाले कर्मचारियों को निकाल दिया. एक रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है. स्पेसएक्स पर वर्कर राइट्स का उल्लंघन करने का आरोप है. आइए आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं.

elon musk

SpaceX एक बार फिर कानूनी पचड़े में फंस गया है. आरोप है कि स्पेसएक्स ने कंपनी के CEO एलोन मस्क की आलोचना करने वाले कर्मचारियों को निकाल दिया. एक रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है. स्पेसएक्स पर वर्कर राइट्स का उल्लंघन करने और कर्मचारियों के मैसेज की निगरानी करके "नजर रखने का आभास" देने का भी आरोप लगाया गया है. कंपनी को उन सभी कर्मचारियों से माफी मांगने और 120 दिनों के लिए कर्मचारी अधिकारों के बारे में एक नोटिस पोस्ट करने को कहा गया है.

एक रिपोर्ट के मुताबिक इस समय स्पेसएक्स नेशनल लेबर रिलेशंस बोर्ड (एनएलआरबी) की जांच के दायरे में है, जिसने एक शिकायत दर्ज की है. इसमें आरोप लगाया गया है कि कंपनी ने सीईओ एलोन मस्क की आलोचना करने वाला ओपन लैटर लिखने के लिए कर्मचारियों को गैरकानूनी रूप से निकाल दिया.

कर्मचारियों ने कब लिखा था लैटर

जानकारी के मुताबिक कर्मचारियों ने यह लैटर तब लिखा था जब Elon Musk ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) खरीदा था. एनएलआरबी का दावा है कि स्पेसएक्स ने लैटर में कर्मचारियों की संलिप्तता के बारे में पूछताछ करके, उन्हें साक्षात्कारों पर चर्चा न करने का निर्देश देकर और निगरानी का माहौल बनाकर अधिकारों का उल्लंघन किया. 

इसके अलावा रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कंपनी ने कर्मचारियों के बीच के मैसेज को पढ़ा और शेयर किया. साथ ही स्पेसएक्स पर कर्मचारियों पर इस्तीफा देने का दबाव बनाने और संगठित गतिविधियों में भाग लेने के लिए बर्खास्तगी की धमकी देने का भी आरोप है.

NLRB ने SpaceX को यह कहा

एनएलआरबी ने स्पेसएक्स को 120 दिनों के लिए कर्मचारी अधिकारों के बारे में एक नोटिस पोस्ट करने और बर्खास्त किए गए कर्मचारियों को माफी पत्र जारी करने के लिए कहा है. इस मामले में अगली सुनवाई 5 मार्च 2024 को होनी है. न्यायाधीश द्वारा किए गए किसी भी फैसले को बोर्ड के पास और बाद में संघीय अपील अदालत में अपील की जा सकती है.

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