Analysis : इनकम टैक्स में राहत नहीं, म्यूचुअल फंड से होने वाली कमाई पर भी देना होगा टैक्स
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Analysis : इनकम टैक्स में राहत नहीं, म्यूचुअल फंड से होने वाली कमाई पर भी देना होगा टैक्स

स्टैंडर्ड डिडक्शन लागू होने के बावजूद सैलरीड क्लास को महज 5,800 रुपये पर टैक्स कटौती का फायदा होगा, क्योंकि मौजूदा दोनों भत्ते (परिवहन और चिकित्सा) छीन लिए गए हैं. किसे कितना फायदा मिलेगा यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह कौन से टैक्स स्लैब में आते हैं.

Analysis : इनकम टैक्स में राहत नहीं, म्यूचुअल फंड से होने वाली कमाई पर भी देना होगा टैक्स

इस बजट से नौकरीपेशा लोगों को बहुत उम्मीद थी. वह सरकार से बड़ी राहत की उम्मीद कर रहा था, लेकिन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सैलरीड क्लास को राहत देते हुए बजट में 40,000 रुपये के स्टैंडर्ड डिडक्शन का ऐलान किया. दूसरी तरफ ट्रांसपोर्ट अलाउंस और मेडिकल रीइंबर्समेंट की सुविधा छीन ली. इसकी वजह से स्टैंडर्ड डिडक्शन लागू होने के बावजूद सैलरीड क्लास को महज 5,800 रुपये पर टैक्स कटौती का फायदा होगा, क्योंकि मौजूदा दोनों भत्ते (परिवहन और चिकित्सा) छीन लिए गए हैं. किसे कितना फायदा मिलेगा यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह कौन से टैक्स स्लैब में आते हैं. हालांकि पेशनर्स को पूरे 40 हजार रुपये पर फायदा मिलेगा.

5% टैक्स स्लैब में आने वाले को 290 रुपये, 20% टैक्स स्लैब में आने वाले को 1160 रुपये और 30% टैक्स स्लैब में आने वाले को 1740 रुपये रुपये का फायदा होगा. हालांकि 5 लाख तक की सालाना आय वालों को छोड़ दें तो ज्यादातर मामलों में यह फायदा भी नहीं मिलेगा. इसकी वजह है इनकम टैक्स पर सेस का 3 से बढ़कर 4% होना. अभी सरकार एजुकेशन सेस के नाम पर 3 प्रतिशत टैक्स ले रही है. बजट में एजुकेशन के साथ हेल्थ सेस भी लगा दिया गया है, वहीं इसमें एक प्रतिशत की वृद्धि कर दी गई है.

अरुण जेटली ने अपने बजट भाषण में कहा कि सैलरी पाने वाले करदाताओं को राहत देने के लिए मैं ट्रांसपोर्ट अलाउंस और मिसलेनियस मेडिकल एक्सपेंसेज के रीइंबर्समेंट की जगह 40,000 रुपये के स्टैंडर्ड डिडक्शन की अनुमति दिए जाने का प्रस्ताव करता हूं. सरकार के ऐलान के बाद कुल 2.5 करोड़ सैलरीड और पेंशनर्स को लाभ मिलेगा. 

वरिष्ठ नागरिकों को राहत
बजट में सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों को राहत दी है. बैंकों और डाकघरों में जमा राशियों पर ब्याज से हुई आमदनी पर छूट 10,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दी गई है. इसके बाद धारा 194-ए के तहत टीडीएस काटने की आवश्यकता नहीं रह गई. सभी FDsऔर RDs से मिले ब्याज पर भी इसका लाभ मिलेगा. धारा 80डी के तहत स्वास्थ्य बीमा का प्रीमियम और इलाज पर खर्च के लिए टैक्स डिडक्शन की सीमा 30,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये की गई है.

धारा 80डीडीबी के तहत कुछ विशेष गंभीर बीमारियों पर इलाज पर खर्च के लिए कटौती सीमा 60,000 रुपये (60 से 80 वर्ष की उम्र के वरिष्ठ नागरिकों के मामले में) और 80,000 रुपये (80 वर्ष से अधिक उम्र के अति-वरिष्ठ नागरिकों के मामले में) से बढ़ाकर सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए 1 लाख रुपये कर दी गई है. प्रधानमंत्री वय वंदना योजना की अवधि मार्च 2020 तक बढ़ाने का प्रस्ताव बजट में है. 

म्यूचुअल फंड पर लगेगा टैक्स
म्यूचुअल फंड से होने वाली कमाई पर भी 10 प्रतिशत टैक्स देना होगा. इसके अलावा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर भी 10 प्रतिशत टैक्स देना होगा.

250 करोड़ टर्नओवर, टैक्स में 5 प्रतिशत की छूट
कंपिनयां जिनका 2016-17 में सलाना टर्नओवर 250 करोड़ है, उन्हें अब 25 प्रतिशत कॉरपोरेट टैक्स देना होगा, पहले यह 30 प्रतिशत था. इससे पहले 2015-16 में जिन कंपनियों का सालना टर्नओवर 50 करोड़ था उन्हें इसका लाभ मिलता था. 

(मनीष गुप्ता पेशे से चार्टड एकाउंटेंट हैं) 

(डिस्क्लेमर : इस आलेख में व्यक्त किए गए विचार लेखक के निजी हैं)

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