बैंक में खाता खोलने से लेकर लोन लेने या इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने तक में पैन कार्ड में पैन कार्ड एक जरूरी दस्तावेज है. पैन कार्ड पर 10 अंकों की अल्फान्यूमेरिक संख्या दर्ज होती है. इसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से जारी किया जाता है. लेकिन क्या आपको पता है कि यही पैन कार्ड आपके लिए मुसीबत पैदा कर सकती है?
जी हां, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा तय नियमों के अनुसार, किसी भी व्यक्ति को एक से अधिक पैन कार्ड बनाने या रखने की अनुमति नहीं है. प्रत्येक व्यक्ति अपने नाम पर केवल एक पैन कार्ड जारी करवा सकता है और यह किसी को ट्रांसफर भी नहीं किया जा सकता है.
ऐसे में अगर आपके पास एक से अधिक पैन रखते हैं तो यह इनकम टैक्स के नियमों का उल्लंघन है और आप पर जुर्माना लगाया जा सकता है. क्योंकि एक से ज्यादा पैन कार्ड से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को किसी व्यक्ति के टैक्स पैमेंट को कैलकुलेट करना और फाइलिंग को सही तरीके से ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है.
यदि किसी व्यक्ति के पास एक से अधिक पैन कार्ड पाए जाते हैं तो आईटी विभाग उनके खिलाफ आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 272बी के तहत कार्यवाही शुरू कर सकता है. इस धारा के अनुसार, एक से अधिक पैन कार्ड रखने पर व्यक्ति पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है.
इसलिए आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आपके पास केवल एक पैन कार्ड हो. अगर आपने अनजाने में एक्स्ट्रा पैन कार्ड बनवा लिया है तो आपको उसे सरेंडर कर देना चाहिए.
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