चिकन बिरयानी में नहीं था कोई चिकन, गुस्साए कस्टमर ने रेस्टोरेंट मालिक को कोर्ट में घसीटा; फिर देने पड़े इतने रुपये
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चिकन बिरयानी में नहीं था कोई चिकन, गुस्साए कस्टमर ने रेस्टोरेंट मालिक को कोर्ट में घसीटा; फिर देने पड़े इतने रुपये

Bengaluru: एक हैरान कर देने वाली अनोखी घटना सामने आई है. कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में एक कस्टमर इतना गुस्सा हो गया कि उसने एक रेस्टोरेंट को कोर्ट तक घसीट डाला. उसे रेस्टोरेंट द्वारा ऐसी चिकन बिरयानी सर्व की गई, जिसमें चिकन का कोई टुकड़ा भी नहीं था.

चिकन बिरयानी में नहीं था कोई चिकन, गुस्साए कस्टमर ने रेस्टोरेंट मालिक को कोर्ट में घसीटा; फिर देने पड़े इतने रुपये

Chicken Biryani Order: एक हैरान कर देने वाली अनोखी घटना सामने आई है. कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में एक कस्टमर इतना गुस्सा हो गया कि उसने एक रेस्टोरेंट को कोर्ट तक घसीट डाला. उसे रेस्टोरेंट द्वारा ऐसी चिकन बिरयानी सर्व की गई, जिसमें चिकन का कोई टुकड़ा भी नहीं था. शहर की कंज्यूमर कोर्ट ने कस्टमर की शिकायत पर रेस्टोरेंट को 150 रुपये की लागत वापस करने के साथ-साथ 'मानसिक पीड़ा' के लिए 1000 रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया है. 

पत्नी के साथ खरीदने गया था चिकन बिरयानी

इसी साल अप्रैल में कृष्णप्पा नाम का एक आदमी अपनी पत्नी के साथ घर पर खाना बनाने वाली गैस खत्म होने के कारण एक रेस्टोरेंट में गया. उसने सोचा कि खाने में चिकन बिरयानी तो सही रहेगी, इसलिए उसे ऑर्डर करके घर ले गया. लेकिन जब उसने पैकेट खोला तो उसे बड़ा झटका लगा. बिरयानी के चावल तो थे, लेकिन उसमें कहीं भी चिकन का एक टुकड़ा तक नहीं था. कृष्णप्पा ने तुरंत ही इस बारे में रेस्टोरेंट को बताया. 

कानूनी रास्ता अपनाने का किया फैसला

रेस्टोरेंट वाले ने कृष्णप्पा को तुरंत बिरयानी बदलने का वादा तो किया, लेकिन दो घंटे बीत जाने के बाद भी कोई हल नहीं निकला. कृष्णप्पा ने रेस्टोरेंट को कई बार फोन किया, लेकिन उनका कोई जवाब नहीं आया. इससे निराश होकर कृष्णप्पा ने कानूनी रास्ता अपनाने का फैसला किया. उन्होंने उस बिना चिकन वाले बिरयानी की तस्वीरें खींचीं और रेस्टोरेंट के मालिक को एक नोटिस भेजा और साथ ही कानूनी दस्तावेज भी जमा कराए, लेकिन उन्हें फिर भी कोई जवाब नहीं मिला.

जब कृष्णप्पा को रेस्टोरेंट से कोई जवाब नहीं मिला तो वह बहुत निराश हो गए. उन्होंने खुद को ही अपना वकील बना लिया और मई में बेंगलुरु अर्बन डिस्ट्रिक्ट कन्ज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन में जाकर शिकायत दर्ज कराई. अपनी शिकायत में उन्होंने रेस्टोरेंट मालिक से 30,000 रुपये हर्जाने के रूप में मांगे. 

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