संभल: सगी भतीजी से रेप के दोषी चाचा को 20 साल की सजा, पॉक्सो एक्ट की विशेष कोर्ट ने सुनाया फैसला
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संभल: सगी भतीजी से रेप के दोषी चाचा को 20 साल की सजा, पॉक्सो एक्ट की विशेष कोर्ट ने सुनाया फैसला

संभल में  रेप पीड़िता के भाई ने चंदौसी कोतवाली में दर्ज कराए गए केस में अपने सगे चाचा पर आरोप लगाया था कि उसका सगा चाचा रामपाल ने उसकी 15 साल की नाबालिग बहन ...

संभल: सगी भतीजी से रेप के दोषी चाचा को 20 साल की सजा, पॉक्सो एक्ट की विशेष कोर्ट ने सुनाया फैसला

सुनील सिंह/संभल: उत्तर प्रदेश के संभल जिला न्यायालय में पोक्सो कोर्ट (Sambhal District Court) ने रिश्तों को शर्मसार करने वाले सगी भतीजी से रेप के मामले के दोषी चाचा को 20 साल की सजा का फैसला सुनाया है. रेप के दोषी शख्स ने 3 साल पहले अपनी नाबालिग सगी भतीजी को डरा धमका कर कई बार रेप की घिनौनी घटना को अंजाम दिया. कोर्ट का फैसला आने के बाद पुलिस ने रेप के दोषी अभियुक्त को जेल भेज दिया है.

ये है पूरा मामला
संभल जिला न्यायालय में रेप केसेस एंड पोक्सो कोर्ट के विशेष सहायक अभियोजक आदित्य कुमार सिंह ने बताया की चंदोसी कोतवाली में 10 नवंबर वर्ष 2019 को नाबालिग रेप पीड़िता के भाई ने अपने सगे चाचा रामपाल पर अपनी नाबालिग बहन के साथ रेप करने के आरोप का केस दर्ज कराया था.  रेप पीड़िता के भाई ने चंदौसी कोतवाली में दर्ज कराए गए केस में अपने सगे चाचा पर आरोप लगाया था कि उसका सगा चाचा रामपाल उसकी 15 साल की नाबालिग बहन को डरा धमका कर कई बार रेप कर चुका है. रेप की कोशिश के प्रयास के दौरान रंगे हाथ पकड़े जाने पर आरोपी चाचा घर से फरार है. पुलिस ने पीड़िता के भाई की तहरीर के आधार पर केस दर्ज करने के बाद फरार चल रहे रेप आरोपी चाचा को 4 महीने बाद गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था ।

आरोपी चाचा को 20 साल कारावास की सजा
रेप पीड़िता के इस मामले की सुनवाई जिला न्यायालय में रेप केसेस एंड पॉक्सो एक्ट कोर्ट में चल रही थी. बीते सोमवार को इस मामले की सुनवाई कर रहे अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश निर्भय नारायण राय ने दोनों पक्षों व गवाहों की सुनवाई के आधार पर रेप के आरोपी रामपाल को अपनी सगी भतीजी के साथ रेप का दोषी मानते हुए 20 साल के कारावास की सजा और 20,000 रुपये के जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया है. कोर्ट का फैसला सामने आने के बाद पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर रेप के दोषी अभियुक्त रामपाल को जेल भेज दिया है.

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