नगर आयुक्त ने जारी किया आदेश, पकड़े जाने पर 5 हजार का जुर्माना लगेगा, साथ ही जेल भी हो सकती है.
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लखनऊ : राजधानी में अब शादी समारोह के दौरान 2 सौ एमएल वाली पानी की बोतलों के इस्तेमाल पर रोक लगा दिया गया है. लखनऊ के नगर आयुक्त ने यह आदेश जारी किया है. आदेश के मुताबिक, अब गेस्ट हाउस, शादी घर, बैंक्वेट हॉल जैसी सेवा प्रदाता इकाइयां इनका इस्तेमाल नहीं कर सकेंगी.
खरीद बिक्री पर रोक अभी स्पष्ट नहीं
नगर आयुक्त ने इन पर प्रतिबंध को लेकर सावर्जनिक नोटिस जारी किया है. हालांकि इसकी खरीद-बिक्री रोकने को लेकर नगर निगम ने कुछ भी स्पष्ट नहीं किया है. नगर आयुक्त के नोटिस में पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय भारत सरकार की ओर से 12 अगस्त 2021 को जारी अधिसूचना का हवाला देते हुए कहा गया है कि निकाय में पंजीकृत गेस्ट आउस, शादी घर, बैंक्वेट हॉल, टेंट हाउस और खान-पान सेवा प्रदाता इकाइयां 2 सौ एमएल पानी की बोतलें इस्तेमाल नहीं कर सकेंगी.
पकड़े गए तो लगेगा 5 हजार का जुर्माना
नगर आयुक्त ने बताया कि राजधानी में करीब 5 सौ से ज्यादा शादी घर हैं. शादी-विवाह सीजन में यहां से भारी संख्या में कूड़े का ढेर निकलता है. अब इन स्थलों को खुद ही कूड़े निस्तारण सुनिश्चित करना होगा. आयोजन स्थल पर ही कूड़ा निस्तारण करना होगा. इससे शहर को स्वच्छ रखने में काफी सहायता मिलेगी. उन्होंने कहा कि प्रतिबंध के बावजूद अगर कोई शादी घर 2 सौ एमएल पानी की बोतलों का इस्तेमाल करते हुए पकड़े जाते हैं तो उन पर 5 हजार का कम से कम जुर्माना लगेगा. साथ ही कानूनी कार्यवाही भी की जाएगी.
प्लास्टिक की बोतलों का इस्तेमाल न करने की अपील
नगर आयुक्त का कहना है कि जहां पर लोग पानी की बोतलों का इस्तेमाल करते हैं वे निस्तारण के लिए उसे नगर निगम को दें या अधिकृत रिसाइकिल करने वाली एजेंसी को दें. यह नगर निगम की लोगों से अपील है. नगर निगम की अपील है कि लोग खाली बोतलों को इधर-उधर न फेंकें. इसे इस्तेमाल के बाद सही जगह पर रखें ताकि इसे रिसाइकिल किया जा सके. इससे शहर को स्वच्छ रखा जा सकेगा. अच्छा होगा कि लोग प्लास्टिक की बोतल की जगह अन्य चीजों का इस्तेमाल करें.