Noida Circle Rate: अगर आवासीय भूखंड के सामने पार्क या ग्रीन बेल्ट है तो भूखंड की दर में पांच फीसदी की बढ़ोत्तरी हो सकती है. मेट्रो रूट या मेट्रो स्टेशन के पास लोकेशन चार्ज के रूप में सेक्टर की दर पांच फीसदी ज्यादा प्रस्तावित है. delhi ncr buying house will be more expensive in noida greater noida new circle rates real estate pcup
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अंकित मिश्रा/नोएडा: अगर आप नोएडा-ग्रेटर नोएडा में घर बसाने का सपना देख रहे हैं तो इस सपने को साकार करने के लिए अब आप को और ज्यादा जेब ढीली करनी पड़ेगी. क्योंकि जिले में आठ से 20 फीसदी तक सर्किल रेट (Noida Circle Rate) बढ़ाए जा सकते हैं. इससे आने वाले दिनों में यहां घर लेना और उद्योग लगाना महंगा हो जाएगा. ढाई साल बाद संपत्ति के रेट बढ़ाने की तैयारी है.
नए सर्किल रेट को लेकर मांगी गई आपत्ति
सर्किल रेट बढ़ाने को लेकर जिलाधिकारी निबंधन विभाग के एआईजी नोएडा सदर दादरी व जेवर के सब रजिस्टार मीटिंग में शामिल. नई सर्किल रेट दर लागू करने से पहले बिल्डर उद्यमी किसानों की फोनरवा के साथ बैठक की जाएगी. इसको लेकर जिन संगठनों को आपत्ति है उनकी आपत्ति दाखिल कर सुनवाई की जाएगी. सभी आपत्तियों की सुनवाई समिति द्वारा की जाएगी.
प्रॉपर्टी खरीदना और रजिस्ट्री कराना होगा महंगा
इसका प्रस्ताव 11 अगस्त को होने वाली बोर्ड बैठक में रखा गया. इसका प्रस्ताव तैयार हो गया है, जिस पर जल्द लोगों से आपत्तियां मांगी जाएगी. इनके निस्तारण करने के बाद बढ़े हुए सर्किल रेट लागू कर दिया जाएगा. मौजूदा सर्किल रेट 8 अगस्त वर्ष 2019 से लागू है. कोविड काल के कारण पिछले तीन साल में सर्किल रेट में बढ़ोतरी नहीं हुई है.
मकान के साथ दुकान का अलग से टैक्स वसूलेगा नगर निगम
शहर के मकानों में चल रही 35 हजार दुकानें पहली बार टैक्स के दायरे में आई हैं. अब नगर निगम मकान के साथ दुकान का अलग से टैक्स वसूलेगा. इसके लिए सर्वे का काम पूरा हो गया है. टैक्स वसूलने के लिए मिश्रित संपत्ति के नोटिस पहली बार तैयार कराए जा रहे हैं.
हर साल हाउस टैक्स के 186 करोड़ रुपये वसूलने का लक्ष्य
अगले हफ्ते से नोटिस बांटने का काम शुरू होगा. निगम हर साल पांच करोड़ रुपये का टैक्स वसूल करेगा. नगर निगम अभी तक आवासीय और गैर आवासीय संपत्ति का ही टैक्स वसूल रहा था. हर साल हाउस टैक्स के 186 करोड़ रुपये वसूलने का लक्ष्य है, लेकिन 140 करोड़ रुपये से ज्यादा की वसूली नहीं हो रही थी. काफी प्रयास के बाद भी टैक्स में वृद्धि नहीं हुई. इसके कारणों का पता लगाने के लिए सर्वे कराया गया.
इससे पहले 27 सितंबर 2019 को बोर्ड बैठक में सिर्फ आवासीय की ई श्रेणी में संपत्ति के रेट बढ़ाए गए थे. वर्ष 2020 में ए प्लस की नई श्रेणी बनी तो कुछ सेक्टरों को शामिल किया गया था. व्यावासयिक संपत्तियों की आवंटन दरों में इजाफा नहीं किया जाएगा.
कैसे होती हैं सर्किल रेट की गणना
सर्किल रेट जिलाधिकारी की ओर से तय की गई जमीन की कीमत होती है. उदाहरण के लिए अगर कोई 100 वर्गमीटर का एक आवासीय प्लाट ले रहा है और यहां का सर्किल रेट 50 हजार रुपये प्रति वर्गमीटर है, तो संपत्ति की कुल कीमत 50 लाख रुपये आंकी जाएगी. रजिस्ट्री के लिए व्यक्ति को कुल रेट का 5 फीसदी स्टांप फीस देनी होगी. स्टांप शुल्क के तौर पर 2.5 लाख रुपये चुकाने होंगे.
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