Mahakumbh 2025: महाकुंभ का तीसरा शाही स्नान 29 जनवरी 2025 को होगा. इसको लेकर तैयारियां जोरों पर हैं. अगर आपभी प्रयागराज आ रहे हैं तो इन नियमों को जान लें.
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Mahakumbh 2025: महाकुंभ 2025 में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है. हर दिन रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं. महाकुंभ के दौरान प्रयागराज में मांस और शराब बिक्री पर पूरी तरह रोक है. अगर कोई महाकुंभ में शराब पीकर पकड़ा जाता है. तो उस पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं.
26 फरवरी तक रहेगी रोक
महाकुंभ 2025 की शुरुआत 13 जनवरी को हुई थी और समापन 26 फरवरी को होगा. 45 दिनों तक चलने वाले महाकुंभ के दौरान प्रयागराज में मांस और शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है. इस संबंध में योगी सरकार ने विज्ञापन भी जारी किया है. सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी अफसरों को निर्देशित किया था. अगर कोई महाकुंभ में शराब पीकर पकड़ा जाता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई होगी. मेला क्षेत्र के 500 मीटर के दायरे में आने वाले सभी मोहल्लों में यह प्रतिबंध लागू रहेगा.
500 मीटर दूर तक माना जाएगा मेला क्षेत्र
बता दें कि महाकुंभ का परिक्षेत्र संगम और गंगा-यमुना तट (मेला क्षेत्र) से 500 मीटर दूर तक माना जाता है. इसमें कीडगंज, अरैल, झूंसी, दारागंज, अलोपीबाग, मधवापुर, शंकरघाट, रसूलाबाद, शिवकुटी, छतनाग, बलुआघाट, द्रोपदी घाट, फाफामऊ, गोविंदपुर, मुट्ठीगंज, बघाड़ा, सादियाबाद जैसे मोहल्ले आते हैं. इसका मतलब है कि इन इलाकों में भी प्रतिबंध लागू रहेगा. बता दें कि सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने पर 50 हजार रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकता है.
इस बार 4 हजार हेक्टेयर में फैला है मेला क्षेत्र
प्रयागराज नगर निगम की ओर से इन मोहल्लों में मांस-मदिरा की बिक्री को लेकर प्रस्ताव पारित हो चुका है. बता दें, पिछली बार साल 2019 में 3200 हेक्टेयर में पूरा मेला क्षेत्र फैला हुआ था. इस बार मेला क्षेत्र का फैलाव 4000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल में है. महाकुंभ आने वाले श्रद्धालुओं को कोई परेशानी न हो, इसको लेकर हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं. किसी तरह की परेशानी होने पर हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत कर सकते हैं.
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