Electoral Bonds:क्या चुनाव बाद खुलेगा इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा देने वालों का नाम, जानें SBI ने कोर्ट में क्या कहा
Advertisement

Electoral Bonds:क्या चुनाव बाद खुलेगा इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा देने वालों का नाम, जानें SBI ने कोर्ट में क्या कहा

SBI on Electoral Bonds in Supreme Court: इलेक्टोरल बॉन्ड यानी चुनावी बॉन्ड को लेकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए कदम से नया मोड़ आ गया है. देखना होगा कि क्या चुनावी बॉन्ड खरीदने वालों का नाम चुनाव के पहले आ पाएगा.

electoral bonds

स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया ने SC में अर्जी दायर कर इलेक्टोरल बांड के बारे में जानकारी चुनाव आयोग को उपलब्ध कराने के लिए 30 जून तक का वक़्त दिए जाने की मांग की है। 15 फरवरी को दिए आदेश में SC ने इलेक्टोरल बांड स्कीम को रद्द करते हुए SBI से कहा था कि वो 12 अप्रैल 2019 से लेकर अब तक के इलेक्टोरल बांड की पूरी जानकारी चुनाव आयोग को सौंपे। कोर्ट ने इसके लिए 6 मार्च तक की समयसीमा तय की थी यानि तब तक SBI को इलेक्टरोल बांड की कीमत, खरीदने की तारीख, और उसे खरीदने वाले शख्श की जानकारी चुनाव आयोग को दे देनी थी

Trending news