Allahabad Hight Court: फतेहपुर की नूरी जामा मस्जिद को ध्वस्त करने के पीडब्ल्यूडी के आदेश को मस्जिद की इंतजामिया कमेटी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है. 180 साल पुरानी इस मस्जिद को विरासत स्थल मानते हुए संरक्षण की मांग की गई है.
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Allahabad Hight Cour/मोहम्मद गुफरान: इलाहाबाद हाईकोर्ट में फतेहपुर की ऐतिहासिक नूरी जामा मस्जिद से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले पर सुनवाई होने जा रही है. नूरी जामा मस्जिद की इंतजामिया कमेटी ने मस्जिद के ध्वस्तीकरण के खिलाफ याचिका दाखिल की है. इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट की डिविजन बेंच में शनिवार को होगी.
इस मामले पर 6 दिसंबर को जस्टिस शेखर बी. सराफ और जस्टिस बिपिन चंद्र दीक्षित की डिवीजन बेंच सुनवाई करेगी. मस्जिद समिति ने यह भी दलील दी है कि मस्जिद का यह हिस्सा स्थानीय समुदाय के लिए ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व रखता है.
करीब 180 साल पुरानी मस्जिद
याचिका में पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा दिए गए ध्वस्तीकरण आदेश को चुनौती दी गई है. मस्जिद कमेटी का कहना है कि यह मस्जिद करीब 180 साल पुरानी है और इसे विरासत स्थल के रूप में संरक्षण मिलना चाहिए. मस्जिद का ऐतिहासिक महत्व होने के कारण इसके संरक्षण की मांग की गई है.
चौड़ीकरण की वजह से ध्वस्त करने की मांग
पीडब्ल्यूडी विभाग ने फतेहपुर के ललौली गांव में स्थित इस मस्जिद के कुछ हिस्से को सड़क चौड़ीकरण के लिए ध्वस्त करने का आदेश दिया है. मस्जिद कमेटी का तर्क है कि इस ऐतिहासिक संरचना को नष्ट करना अनुचित है और यह सांस्कृतिक विरासत को हानि पहुंचाने वाला कदम होगा.
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