UP Nagar Nikay Chunav : निकाय चुनाव का नोटिफिकेशन आज, नगर निगम नगरपालिका कानून में बदलाव का अध्यादेश मंजूर
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UP Nagar Nikay Chunav : निकाय चुनाव का नोटिफिकेशन आज, नगर निगम नगरपालिका कानून में बदलाव का अध्यादेश मंजूर

UP Nagar Nikay Chunav 2023 : यूपी नगर निकाय चुनाव का नोटिफिकेशन आज जारी हो सकता है. नगर निगम नगरपालिका कानून में बदलाव का अध्यादेश योगी आदित्यनाथ सरकार में राज्यपाल की मंजूरी मिल गई है. 

Nagar Nigam Election 2023 in UP

UP Nagar Nikay Chunav 2023 : यूपी नगर निकाय चुनाव को लेकर योगी आदित्यनाथ (Yogi adityanath) सरकार गुरुवार को नोटिफिकेशन जारी कर सकती है. नगर निकाय चुनाव के अधिनियम में संशोधन से जुड़े अध्यादेश (OBC Reservation Amendment Ordinance) को कैबिनेट की मंजूरी होने के बाद आज राज्यपाल की मंजूरी मिल गई है. नगर निगम और नगरपालिका कानून के अध्यादेश को बुधवार को कैबिनेट की बैठक में स्वीकृति दी गई थी. आरक्षण को लेकर सूची भी इसके साथ ही जारी हो सकती है. सरकार की ओर से नोटिफिकेशन किया जाएगा जारी.

नगर विकास विभाग जल्द ही सीटों के आरक्षण की अनंतिम  सूची जारी कर सकता है. इस पर आपत्तियों के लिए सात दिन का समय दिया जाएगा. इसके निस्तारण के दो दिनों के बाद आरक्षण की अंतिम मिलान अधिसूचना जारी होगी. उसके बाद  किसी भी समय निकाय चुनाव कराने की अधिसूचना जारी हो सकती है.

हालांकि अध्यादेश के तहत नगर निगम और नगरपालिका से जुड़े कानून में क्या बदलाव किए गए हैं, ये अभी साफ नहीं हो पाया है. कहा जा रहा है कि सरकार अभी तक के सारे आरक्षण को शून्य घोषित करते नए सिरे से रिजर्वेशन प्रासेस प्रारंभ कर सकती है. यान चक्रानुक्रम आरक्षण की व्यवस्था शायद ही इस बार लागू हो. ऐसे में पिछड़ा वर्ग की आबादी और उसके राजनीतिक प्रतिनिधित्व को ध्यान में रखते हुए नगर निगम, नगरपालिकाओं और नगर पंचायतों में आरक्षण घोषित किया जा सकता है. 

आरक्षण प्रक्रिया में बड़ा बदलाव होता है तो दिग्गजों का समीकरण गड़बड़ा सकता है. महापौर या नगरपालिका अध्यक्ष के मौजूदा दावेदार जातिगत समीकरण के आधार पर अपनी उम्मीदवारी की जुगत लगा रहे हैं. ऐसे में आरक्षण में बड़ा बदलाव उनकी उम्मीदवारी पर पानी फेरने वाला साबित हो सकता है. 

मालूम हो कि 5 दिसंबर 2022 को नगर निगम और नगरपालिका चनाव के लिए अनंतिम आरक्षण सूची जारी की थी, लेकिन इसमें रैपिड टेस्ट के आधार पर आरक्षण दिया गया था. इसके खिलाफ याचिकाकर्ताओं ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच का दरवाजा खटखटाया था. हाईकोर्ट ने बिना आरक्षण के 31 जनवरी 2023 तक चुनाव कराने को कहा था. इसके बाद यूपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली थी. पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट और यूपी कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद अब चुनाव प्रक्रिया दोबारा शुरू हो गई है. 

माना जा रहा है मई के शुरुआती दिनों में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है, लेकिन इसके लिए पहले आरक्षण सूची प्रकाशित होगी.

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