Gyanvapi Case Updates: ज्ञानवापी मामले में मस्जिद कमेटी को इलाहाबाद HC ने नहीं दी राहत, पूजा पर 6 फरवरी तक रोक कोई नहीं
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Gyanvapi Case Updates: ज्ञानवापी मामले में मस्जिद कमेटी को इलाहाबाद HC ने नहीं दी राहत, पूजा पर 6 फरवरी तक रोक कोई नहीं

Gyanvapi Masjid Case: जिसके बाद हिंदु पक्ष की ओर से दलीलें भी दी गई. 6 फरवरी की सुनवाई तक पूजा पर कोर्ट ने रोक नहीं लगाने का फैसला सुनाया है. और सुरक्षा भी मुहैया कराने का निर्देश जारी किया है.

 

Gyanvapi Masjid
Gyanvapi Case Vyas Tahkhana Puja: ज्ञानवापी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज की सुनवाई पूरी कर ली गई. मस्जिद कमेटी को आज हाईकोर्ट से हालांकि कोई राहत नहीं मिली. इस तरह से ज्ञानवापी स्थित तहखाने में पूजा पाठ जारी रहेगा और अगली सुनवाई 6 फरवरी को हाईकोर्ट में की जाएगी.  वाराणसी की जिला अदालत के आदेश के बाद रात को कड़ी सुरक्षा के बीच ज्ञानवापी मस्जिद के सीलबंद तहखाने के 'व्यास का तहखाना' में पूजा-अर्चना की गई है. हाईकोर्ट में सबसे पहले अपना पक्ष मस्जिद की इंतजामिया कमेटी के वकील फरमान नकवी ने रखा. जिसके बाद हिंदु पक्ष की ओर से दलीलें भी दी गई. 6 फरवरी की सुनवाई तक पूजा पर कोर्ट ने रोक नहीं लगाने का फैसला सुनाया है. और सुरक्षा भी मुहैया कराने का निर्देश जारी किया है.

पूजन की अनुमति
मस्जिद समिति से कोर्ट ने 6 फरवरी तक अपनी अपील में संशोधन के लिए कहा है. कोर्ट ने कहा है कि  रिसीवर को नियुक्त करने में इतनी जल्दी क्यों की गई यह देखते हैं. कोर्ट को मुस्लिम पक्ष के वकील ने जानकारी दी कि हिंदू पक्ष के आवेदन को रिसीवर (वाराणसी डीएम) नियुक्त करते हुए 17 जनवरी को अनुमति दी गई व 31 जनवरी को पूजन की अनुमति देने का भी आदेश पारित कर दिया गया. 

कैसे यह अपील सुनवाई योग्य होगी? 
मुस्लिम पक्ष से इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सवाल किया कि 4 तहखाने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में है पर इसका कोई दावा नहीं कि किस तहखाने में हिंदू पक्ष प्रार्थना करना चाहता हैं. मुस्लिम पक्ष ने इस पर कोर्ट को जानकारी दी कि चार तहखानों में से एक तहखाना व्यास तहखाने को हिंदू पक्ष मांग रहा है. कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष से ये भी सवाल किया कि 17 जनवरी के जारी आदेश डीएम को रिसीवर नियुक्त करने को आपने चुनौती नहीं दी है. 31 जनवरी के आदेश को कोर्ट ने एक परिणामी आदेश बताया और कहा कि उस आदेश को जब तक चुनौती नहीं दी जाएगी तब तक कैसे यह अपील सुनवाई योग्य होगी? मुस्लिम पक्ष को कोर्ट ने अपनी अपील में संशोधन करने के लिए कहा है.

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