मकर संक्रांति पर रेल पटरी के आसपास उड़ाई पतंग तो होगी जेल, रेलवे का बड़ा फैसला
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मकर संक्रांति पर रेल पटरी के आसपास उड़ाई पतंग तो होगी जेल, रेलवे का बड़ा फैसला

Makar Sankranti 2025: देशभर में 14 जनवरी को मकर संक्रांति मनाई जाएगी. मकर संक्रांति पर पतंगबाजी करते हैं. रेलवे ने ट्रैक के आसपास पतंगबाजी न करने की अपील की है. 

सांकेतिक तस्‍वीर

Makar Sankranti 2025: आज देशभर में पौष पूर्णिमा का पर्व मनाया जा रहा है. एक दिन बाद कल यानी 14 जनवरी को मकर संक्रांति मनाई जाएगी. मकर संक्रांति में यूपी में पतंगबाजी की जाती है. हालांकि, रेलवे ने इस बार मकर संक्रांति पर पतंगबाजी न करने की अपील की है. रेलवे के मुताबिक, अगर रेलवे ट्रैक के आसपास पतंगबाजी करते हुए पाए गए तो जेल हो सकती है. 

रेलवे ट्रैक के आसपास पतंगबाजी से हो रहे हादसे 
मंडल रेल प्रबंधक आगरा तेज प्रकाश अग्रवाल के विशेष अभियान भी चलाया है. दरअसल, मकर संक्रांति पर भारतवर्ष में पतंगबाजी की जाती है. हर साल रेलवे ट्रैक के पास पतंगबाजी के चलते कई लोग दुर्घटना के शिकार भी हो जाते हैं. वर्तमान में आगरा मंडल में लगभग सभी रेल खंडों पर विद्युतीकरण का काम चल रहा है. यात्री सवारी ही नहीं रेलगाड़ियां भी विद्युत से संचालित हो रही हैं. 

रैलवे ट्रैक पार करना भी अपराध 
रेलवे ट्रैक को अनाधिकृत स्थानों से पार करना रेल अधिनियम 1989 की धारा 147 के अनुसार दंडनीय अपराध भी है. इसके लिए आपको 1000 रुपये तक का जुर्माना भी देना पड़ सकता है. अथवा 6 माह का कारावास या दोनों से एक साथ दंडित किया जा सकता है. 

रेलवे ने पतंगबाजी न करने की अपील की 
जनसंपर्क अधिकारी प्रशस्ति श्रीवास्तव ने बताया कि रेलवे ट्रैक के ऊपर से गुजर रही विद्युत तारों में 25 हजार वोल्ट की बिजली दौड़ रही है. इन तारों से पतंग की डोर के संपर्क में आ जाने पर तेज विद्युत का करंट लग सकता है. विशेषकर धातु युक्त मांझे से यह करंट तीव्र गति से झटका पहुंचा सकता है, जो कि जानलेवा भी हो सकता है. साथ ही रेलवे ट्रैक पर गुजर रही तीव्र रेलगाड़ियों से आप दुर्घटना का शिकार भी हो सकते हैं. रेलवे प्रशासन आम लोगों से अपील करता है कि पतंगबाजी के लिए रेलवे ट्रैक एवं रेलवे परिसरों से दूर रहें. 

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