सीकर की पोक्सो कोर्ट - 2 ने 12वीं क्लास में पढ़ने वाली छात्रा से रेप के मामले में आरोपी कृष्ण कुमार को 7 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है.
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Sikar news: सीकर की पोक्सो कोर्ट - 2 ने 12वीं क्लास में पढ़ने वाली छात्रा से रेप के मामले में आरोपी कृष्ण कुमार को 7 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. जबकि मामले में 6 साल बीत जाने के बाद भी एक आरोपी अभी पुलिस की गिरफ्त से दूर है.यह फैसला पोक्सो कोर्ट 2 के जज अशोक चौधरी ने सुनाया है.
लोक अभियोजक किशोर कुमार सैनी ने बताया कि दरअसल, 2016 में पीड़िता के पिता ने नीम का थाना सदर थाने में मामला दर्ज करवाया था कि उसकी नाबालिग बेटी सरकारी स्कूल में पढ़ती थी. उसी स्कूल के टीचर राहुल और कृष्ण देशवाल ने उसके साथ रेप किया. साथ ही पीड़िता को किसी को बताने पर उसे और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी.
पुलिस ने मामले में आरोपी कृष्ण देशवाल को गिरफ्तार कर लिया. जिसके बाद कोर्ट में चालान पेश किया गया. मामले में 16 गवाह और 30 दस्तावेजी सबूत पेश किए गए. जिसके बाद गुरूवार को यह फैसला सुनाया गया है.
मामले की सुनवाई कर रहे जज ने कहा है कि स्कूल में पढ़ने वाली छात्रा के साथ ऐसा अपराध बेहद गंभीर कृत्य है. पुलिस को जल्द ही दूसरे आरोपी को भी गिरफ्तार करना चाहिए. फिलहाल मामले की गंभीरता को समझते हुए पुलिस ने आरोपी पर करीब 40हजार का जुर्माना लगाया है. बता दें कि पीड़िता को पीड़ित प्रतिकर स्कीम से मुआवजा देने की बात भी कही है.
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