Jalore News: भूखंड पर कुर्क के आदेश थे,पर यहां नगर परिषद ने बना दिया पट्टा
Advertisement
trendingNow1/india/rajasthan/rajasthan2096757

Jalore News: भूखंड पर कुर्क के आदेश थे,पर यहां नगर परिषद ने बना दिया पट्टा

Jalore News:  नगर परिषद ने सालभर पहले एक ऐसे भूखंड का पट्टा बना दिया है,जिसका न्यायालय ने कुर्क के आदेश दिए हुए थे.आशंका जताई है कि जिस प्रकार से पट्टा जारी किया गया है,उसी की आड़ में वहां निर्माण भी किया जा सकता है, इस मामले में उचित कार्रवाई की मांग की है.

Jalore News: भूखंड पर कुर्क के आदेश थे,पर यहां नगर परिषद ने बना दिया पट्टा

Jalore News: जालोर से बड़ी खबर है, नगर परिषद ने सालभर पहले एक ऐसे भूखंड का पट्टा बना दिया है,जिसका न्यायालय ने कुर्क के आदेश दिए हुए थे.अब दूसरे पक्ष ने जिला कलेक्टर व उपखंड अधिकारी को शिकायत की है.

पुश्तैनी जमीन का हक जताने वाले पक्षकार अख्तर अली पुत्र आमिर अली सैय्यद ने जिला कलेक्टर को शिकायत में बताया कि आज भी उस भूखंड पर न्यायालय के कुर्क के आदेश है.उसने आशंका जताई है कि जिस प्रकार से पट्टा जारी किया गया है,उसी की आड़ में वहां निर्माण भी किया जा सकता है, इस मामले में उचित कार्रवाई की मांग की है.

यह है मामला 

शहर के ऊपर कोटा सैयदों के मोहल्ले में एक आराजी भूखंड है, जिसे स्थानीय निवासी आमिर अली ने पिता की पुश्तैनी जमीन बताते हुए वर्ष 1991-1992 में तत्कालीन नगरपालिका में एक पत्रावली पेश की थी. जिसके बाद आमिर अली व मोहल्ले के अन्य लोगों के विरुद्ध विवाद पैदा हो गया.जिसे देखते हुए उस समय उप जिला मजिस्ट्रेट जालोर न्यायालय ने 31 जुलाई 1991 को विवादित भूमि धारा 145 सीआरपीसी के तहत कुर्क रहने के आदेश पारित किए थे.

 उसके बाद सैशन न्यायालय जालोर में निगरानी पेश की गई,जिसे भी खारिज कर न्यायालय ने 31 जुलाई के आदेश को यथावत रखा.उसके बाद आमिर अली,उसके भाई आबिद अली,अख्तर अली व इकबाल अली ने अपने स्वामित्व को सिद्द करने के लिए फ़ास्ट ट्रेक में सिविल सूट पेश किया.

उसकी अपील में उच्च न्यायालय जोधपुर में आबिद अली बनाम जालोर नगरपरिषद एक याचिका भी लगी है,जिसमें नगरपरिषद पक्षकार भी है. इतना होने के बावजूद नगरपरिषद जालोर ने कुर्क शुदा इस भूखंड का सैय्यद समाज जरिए अध्यक्ष लियाकत अली को नगरपालिका अधिनियम 69 ए के तहत 22 फरवरी 2023 को 418/2022-23 क्रमांक से पट्टा जारी कर दिया. इतना ही नहीं 15 मार्च 2023 को इसका पंजीयन भी करवा लिया गया.इस मामले को लेकर पक्षकार ने उचित कार्रवाई की मांग की है.

ये भी पढ़ें- Rajasthan Weather Update: राजस्थान में बदला मौसम का मिजाज, इन जिलों में कोहरे का अलर्ट आज, पढ़ें अपडेट

 

Trending news