Rajasthan Republic Day: धरती से आसमां तक सतर्क निगाहें, गृह मंत्रालय ने दिए ये खास निर्देश
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Rajasthan Republic Day: धरती से आसमां तक सतर्क निगाहें, गृह मंत्रालय ने दिए ये खास निर्देश

Rajasthan News: गणतंत्र दिवस समारोह पर सुरक्षा के खास बंदोबस्त किए जा रहे हैं. धरती से लेकर आसमां तक पैनी निगाहें और सतर्कता रखी जाएगी. गृहमंत्रालय ने राज्यों को हल्के विमानों से खतरे को टालने के लिए सावधानियों के निर्देश दिए हैं. गृह मंत्रालय की वीआईपी सुरक्षा इकाई ने राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों को पत्र लिखकर सुरक्षा एडवाइजरी जारी की है. गृह मंत्रालय ने क्या प्रमुख निर्देश दिए हैं.

 

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Rajasthan Republic Day: देशभर में रविवार को 76 वां गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा. गणतंत्र दिवस की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है. इस बीच गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान पुख्ता सुरक्षा बंदोबस्त किए जा रहे हैं. सुरक्षा के लिए जमीनी स्तर पर व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं, वहीं आसमान से भी खतरे की आशंका को देखते हुए खास सुरक्षा बंदोबस्त रखने के लिए निर्देश दिए गए हैं. केंद्रीय गृहमंत्रालय की वीआईपी सुरक्षा ईकाई ने गणतंत्र दिवस समारोह 2025 हैंग ग्लाइडर, माइक्रो-लाइट एयरक्राफ्ट, यूएवी आदि सहित हल्के विमानों से खतरे को टालने के लिए सावधानियों के निर्देश दिए हैं.

18 से 31 जनवरी तक रहेगी सतर्कता और पैनी निगाहें
गृह मंत्रालयने कहा कि 18 से 31 जनवरी तक सभी हेलीकॉप्टरों और हल्के, माइक्रो-लाइट विमानों, हैंग-ग्लाइडरों आदि पर विशेष नजर रखी जाए, ताकि इनमें से किसी के भी गायब होने की सूचना तुरंत मिल सके. 26 जनवरी को सुबह 8.30 बजे से दोपहर एक बजे के बीच गणतंत्र समारोह के दौरान तथा राष्ट्रपति भवन में ''एट होम'' दोपहर तीन से शाम छह बजे के बीच समारोह के दौरान खास सतर्कता बरती जाएगी. इसके साथ ही 29 जनवरी को दोपहर तीन से शाम 7 बजे तके बीच बीटिंग रिट्रीट समारोह के दौरान पैनी निगाहें रखने के निर्देश दिए गए.

विमानों के उड़ान भरने पर रहेगी रोक
गृह मंत्रालय ने कहा कि मान्यता प्राप्त हवाई अड्डों पर विशेष सुरक्षा गार्डों की निगरानी और तैनाती रखना चाहिए, ताकि यह देखा जा सके कि विशेष रूप से मंजूरी प्राप्त सुरक्षा हेलीकॉप्टरों को छोड़कर किसी भी हल्के, माइक्रो-लाइट विमान, हैंग-ग्लाइडर आदि और हेलीकॉप्टर इन तारीखों पर उड़ान भरने या यहां तक ​​कि घंटों के बीच उड़ान भरने की अनुमति न दी जाए. 

-दिल्ली के आसपास 300 किलोमीटर के भीतर हल्के-माइक्रो-लाइट एयरक्राफ्ट, यूएवी और इसी तरह के लंबी दूरी के हवाई वाहनों का परिचालन इन तारीखों पर सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक प्रतिबंधित है.

-राज्य के राज्यपाल या मुख्यमंत्री को उड़ाने वाले राज्य के स्वामित्व वाले हल्के विमानों को प्रतिबंधों से छूट दी गई है.

-हैंग-ग्लाइडर, पैरा-ग्लाइडर, पैरा-मोटर, एयरो-मॉडल, सभी प्रकार के ड्रोन और इसी तरह के कम दूरी के हवाई वाहनों का संचालन दिल्ली के आसपास 100 किलोमीटर के भीतर सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक प्रतिबंधित किया जाना चाहिए।

- MoCA ने इस अवधि के दौरान दिल्ली के आसपास 100 किलोमीटर के क्षेत्र को अस्थायी रूप से ''रेड ज़ोन'' घोषित किया है.

- वीआईपी 89 क्षेत्र में हवाई वीडियो कैमरा, ड्रोन कैमरा या उड़ने वाले ड्रोन सहित सभी उड़ने वाली वस्तुओं का संचालन प्रतिबंधित है.

-दिल्ली और पड़ोसी राज्यों में सभी परित्यक्त,अप्रयुक्त हवाई पट्टियां, स्थल, खुले मैदान, स्थान आदि, जो रिमोट नियंत्रित विमान (आरसीए) और पैरा-ग्लाइडर/हैंग-ग्लाइडर आदि सहित रिमोटली पायलटेड व्हीकल्स (आरपीवी) के उड़ान भरने-प्रक्षेपण की अनुमति दे सकते हैं, उन्हें सुरक्षित किया जाना चाहिए.

-इन हवाई पट्टियों का दुरुपयोग रोकने के लिए सुरक्षा कर्मियों की गश्त-तैनाती करके प्रभावी निगरानी में रखा जाना चाहिए.

-माइक्रो-लाइट एयरक्राफ्ट, हैंग-ग्लाइडर आदि को जरूरी नहीं कि एयरपोर्ट से ही चलाया जाए, बल्कि किसी भी बिना तैयारी वाली जमीन से भी चलाया जा सकता है.

- इसलिए यह जरूरी है कि राज्य पुलिस बल द्वारा राजमार्गों पर गश्त बढ़ाई जाए ताकि ऐसी किसी भी स्थिति से निपटा जा सके और उसे रोका जा सके.

-इसके अलावा राज्य पुलिस बल को विशेष इससे बचने के लिए सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं. कोई भी व्यक्ति अपने घरों, सुनसान जगहों या निर्जन इमारतों आदि में माइक्रो-लाइट एयरक्राफ्ट/हैंग ग्लाइडर की किट को असेंबल न कर पाएं.

- केंद्र सरकार के तहत महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों सहित देश में उप-पारंपरिक हवाई प्लेटफार्मों से खतरों से निपटने के लिए जारी एसओपी" के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

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