बड़ी खबर! भजनलाल कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले, 9 नई पॉलिसी की मिली मंजूरी, धर्मान्तरण रोकने के लिए सरकार लाएगी विधेयक
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बड़ी खबर! भजनलाल कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले, 9 नई पॉलिसी की मिली मंजूरी, धर्मान्तरण रोकने के लिए सरकार लाएगी विधेयक

Rajasthan News: बड़ी खबर! भजनलाल कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए. इस दौरान 9 नई पॉलिसी की मंजूरी मिली. धर्मान्तरण रोकने के लिए सरकार विधेयक भी लाएगी.

Bhajan Lal Sharma

Rajasthan News: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में शनिवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित मंत्रिमण्डल की बैठक हुई. 

इस दौरान प्रदेश के औद्योगिक और आर्थिक विकास को गति देने के लिए 9 नई नीतियों के अनुमोदन, 7वें राज्य वित्त आयोग के गठन, बीकानेर और भरतपुर में विकास प्राधिकरणों के गठन के लिए अध्यादेश लाने, खेमराज समिति की सिफारिशों के अनुरूप राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम-2017 में संशोधन, विभिन्न सेवा नियमों में संशोधन, द राजस्थान प्रोहेबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलिजन बिल 2024 लाने सहित प्रदेश के विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले किए गए.

कानून मंत्री जोगाराम पटेल ने बताया,'' प्रलोभन अथवा कपटपूर्वक धर्मान्तरण के प्रयासों को रोकने के लिए “दि राजस्थान प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन बिल-2024“ विधानसभा में लाया जाएगा." 

उन्होंने कहा कि अभी राज्य में अवैध रूप से धर्मान्तरण को रोकने के सम्बन्ध में कोई विशिष्ट कानून नहीं है, इसलिए मंत्रिमण्डल की बैठक में विचार कर इसके प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया.

उन्होंने बताया कि इस विधेयक के कानून बनने के बाद कोई व्यक्ति या संस्था, किसी व्यक्ति पर मिथ्या निरूपण, कपटपूर्वक, बलपूर्वक, अनुचित प्रभाव आदि का प्रयोग कर धर्म परिवर्तन नहीं करवा सकेंगे. अगर कोई व्यक्ति अथवा संस्था ऐसा कृत्य करते हैं, तो उन्हें कठोर दण्ड दिया जाएगा.

उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन कराने के उद्देश्य से विवाह करता है, तो पारिवारिक न्यायालय ऐसे विवाह को अमान्य घोषित कर सकता है. इस विधि में अपराध गैर-जमानती व संज्ञेय होंगे, उन्होंने कहा कि अन्य कई राज्यों में जबरन धर्मान्तरण को रोकने के लिए पहले से ही कानून अस्तित्व में है.

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