जयपुर: नाबालिग का अपहरण कर आठ माह तक दुष्कर्म, कोर्ट ने आरोपी को सुनाई ये सजा
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जयपुर: नाबालिग का अपहरण कर आठ माह तक दुष्कर्म, कोर्ट ने आरोपी को सुनाई ये सजा

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक ने अदालत को बताया कि 29 अक्टूबर 2020 को पीड़िता की मां ने मानसरोवर थाने में पीड़िता की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी.

जयपुर: नाबालिग का अपहरण कर आठ माह तक दुष्कर्म, कोर्ट ने आरोपी को सुनाई ये सजा

Jaipur: पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-2 महानगर प्रथम ने नाबालिग का अपहरण कर उसे बंधक बनाकर आठ माह तक दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त शिवम उर्फ पप्पू यादव को बीस साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने 22 वर्षीय इस अभियुक्त पर अस्सी हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक ने अदालत को बताया कि 29 अक्टूबर 2020 को पीड़िता की मां ने मानसरोवर थाने में पीड़िता की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने पीड़िता को जून, 2021 को कानपुर, यूपी स्थित अभियुक्त के घर से बरामद कर अभियुक्त को गिरफ्तार किया.

अदालत में सुनवाई के दौरान पीड़िता ने बताया कि उसके पिता पतासी का ठेला लगाते हैं. अभियुक्त उसने घर में किराए पर रहता था और पिता के ठेले पर काम करता था. इसके बाद लॉकडाउन के चलते वह अपने गांव चला गया. घटना के दिन 29 अक्टूबर को अभियुक्त ने उसे किरण पथ, मानसरोवर बुलाया और खाने के लिए चॉकलेट दी. जिसे खाकर वह बेसुध हो गई. इसके बाद उसे भिवाडी होश आया. यहां अभियुक्त डरा धमकाकर उसे अपने घर कानपुर ले गया. जहां अभियुक्त उसे कमरे में बंद करके रखता और आए दिन दुष्कर्म करता. इस दौरान अभियुक्त ने उसके साथ जबरन शादी भी कर ली. वहीं एक दिन उसने अपनी मां से फोन पर बात की थी.

जिसके कुछ दिनों बाद पुलिस ने आकर उसे अभियुक्त के चंगुल से छुडाया. दूसरी ओर अभियुक्त की ओर से कहा गया कि उसका और पीड़िता के पिता के बीच वेतन के भुगतान को लेकर विवाद हो गया था. अभियुक्त पीड़िता को जिस जगह लेकर गया था, वहां कई मकान बने हुए हैं. ऐसे में यदि अभियुक्त उसे जबरन लेकर जाता तो वह शोर मचाकर लोगों को इसकी जानकारी दे सकती थी. दोनों पक्षों को सुनकर अदालत ने अभियुक्त को सजा सुनाई.

Reporter-Mahesh Pareek

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