Jaipur News : विधानसभा चुनाव को लेकर मतदाता सूची अपडेट करने से लेकर अन्य तैयारियां शुरू हो गई हैं. चुनाव में वाहनों के अधिग्रहण के लिए भी प्लानिंग हो रही हैं. निर्वाचन विभाग ने आगामी विधानसभा आम चुनाव-2023 और लोकसभा आम चुनाव-2024 के संबंध में वाहन अधिग्रहण की नई दरों की सूची जारी कर दी है.
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Jaipur : विधानसभा चुनाव को लेकर मतदाता सूची अपडेट करने से लेकर अन्य तैयारियां शुरू हो गई हैं. चुनाव में वाहनों के अधिग्रहण के लिए भी प्लानिंग हो रही हैं. निर्वाचन विभाग ने आगामी विधानसभा आम चुनाव-2023 और लोकसभा आम चुनाव-2024 के संबंध में वाहन अधिग्रहण की नई दरों की सूची जारी कर दी है. नई दरों में पिछले विधानसभा और लोकसभा आम चुनावों के वाहन अधिग्रहण की दरों की तुलना में 20 प्रतिशत तक की बढोतरी की गई हैं
इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए परिवहन विभाग पुराने जिले जयपुर के हिसाब से 19 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 3 हजार से ज्यादा वाहनों का इंतजाम करेगा. इनमें 2238 बसें और 900 अन्य वाहन होंगे. निर्वाचन विभाग की ओर से वाहन अधिग्रहण की नई दरों की सूची के मुताबिक इस बार चुनाव ड्यूटी में वाहन देने वालों को अधिक किराया मिलेगा. पिछले विधानसभा चुनावों के वाहन अधिग्रहण की दरों की तुलना में इस बार 20 प्रतिशत तक की बढोतरी की गई हैं. मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि चुनावों के दौरान विभिन्न कार्यों के लिए जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा वाहन अधिग्रहण की प्रक्रिया की जाती है. किराए में इजाफा करने से पोलिंग पार्टियों के लिए कम किराये के कारण वाहन न मिलने की समस्या को दूर कर दिया है.
अब किराए की दर बढ़ाने से वाहन मालिक आसानी से चुनाव के लिए वाहन दे सकेंगे. इससे यह फायदा होगा कि चुनाव के दौरान समय पर वाहन उपलब्ध हो सकेंगे. इससे परिवहन विभाग का काम भी आसान हो जाएगा. निर्वाचन विभाग द्वारा इसका निर्धारण करते हुए सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को रेट सूची भेज दी गयी है. जिसमें वाहनों की क्षमता के अनुसार किराए की नई दरों का उल्लेख किया गया है. वाहनों का किराया कम होने की वजह से वाहन मालिक चुनाव में गाड़ी देने से कन्नी काटते थे. इसी समस्या को देखते हुए चुनाव में लगाए जाने वाले वाहनों की दरें बढ़ाने वाले प्रपोजल को मंजूरी दे दी. इतना ही नहीं नई दरों में भी प्रतिदिन किराए की दरों में बढ़ोत्तरी किए जाने के साथ ही ईधन अलग से दिया जाएगा.
विधानसभा 2023 चुनाव में वाहनों की नई दर (20 प्रतिशत बढाई वाहनों के किराए की दर)
वाहन का प्रकार नई दरें माइलेज प्रति किलोमीटर
उधर जयपुर जिला निर्वाचन अधिकारी प्रकाश राजपुरोहित ने बताया की विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने के साथ ही निर्वाचन कार्य की रफ्तार तेज हो जाएगी. इसके तहत मतदान केन्द्रों तक मतदान दल को ले जाने और सुरक्षा व्यवस्था, सेक्टर मजिस्ट्रेट, पर्यवेक्षक, आरओ, एआरओ, लाइजनिंग ऑफिसर्स, और विभिन्न प्रकोष्ठ सहित सामान लाने और ले जाने के लिए 3 हजार 138 वाहनों की आवश्यकता है. इसमें बसें, जीप-कारों के साथ ट्रक-ट्रैक्टर शामिल हैं. मतदान प्रक्रिया से लेकर मतगणना तक की प्रक्रिया में सभी प्रकार के कार्यों में परिवहन व्यवस्था के लिए निजी वाहनों का अधिग्रहण भी किया जाएगा.
चुनाव प्रक्रिया के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 160 के अधीन वाहनों का अधिग्रहण किया जाना है. इस प्रक्रिया के लिए अधिग्रहित होने वाले वाहन का मालिक जिला मजिस्ट्रेट की ओर से जारी आदेश का उल्लंघन नहीं करेगा. यदि कोई भी व्यक्ति उक्त आदेश का उल्लंघन करता है तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 167 के अधीन एक वर्ष तक की अवधि के कारावास या जुर्माना से अथवा दोनों से दण्डनीय होगा. अधिग्रहित सम्पति के लिए प्रतिकर राजस्थान सरकार द्वारा देय रहेगा और वह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 161 के उपबंधों के अनुसार अवधारित किया जाएगा और दिया जाएगा.
पुराने जयपुर की 19 विधानसभा में 3138 वाहनों की जरूरत
बहरहाल, इस बार के विधानसभा चुनाव में भी निर्वाचन विभाग की ओर से पहली बार अधिग्रहित किए गए वाहन स्वामियों का भुगतान भी ऑनलाइन ही किया जाएगा.......सम्पूर्ण राशि सीधे ही वाहन मालिक के बैंक खाते में जमा करवाई जाएगी. उसके लिए वाहन अधिग्रहण के समय ही वाहन मालिक को अपने बैंक खाते का विवरण देना होगा. अधिग्रहित वाहनों के समस्त प्रकार के भुगतान के लिए वाहन अधिग्रहण के समय वाहन मालिक को बैंक खाते का निरस्त चैक पेनकार्ड की प्रति जमा करवानी होगी.
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