मांडलगढ़: सरकारी जमीन पर अतिक्रमण, रिसोर्ट की दो मंजिला बिल्डिंग का किया निर्माण
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मांडलगढ़: सरकारी जमीन पर अतिक्रमण, रिसोर्ट की दो मंजिला बिल्डिंग का किया निर्माण

Bhilwara: जिले की मांडलगढ़ विधानभा में त्रिवेणी संगम की बनास नदी के तट पर एक प्रभावशाली शख्स द्वारा लाखों की कीमत की सरकारी जमीन पर अतिक्रमण रिसोर्ट निर्माण करने का मामला सामने आया है.

अवैध निर्माण का मामला.

Bhilwara: जिले की मांडलगढ़ विधानभा में त्रिवेणी संगम की बनास नदी के तट पर एक प्रभावशाली शख्स द्वारा लाखों की कीमत की सरकारी जमीन पर अतिक्रमण रिसोर्ट निर्माण करने का मामला सामने आया है, इस मामले में राजस्व मंत्री की दखल के बाद राजस्व विभाग ने अभी तक रिसोर्ट की भूमि से अवैध निर्माण को नहीं हटाया गया हैं.

मांडलगढ़ के पास बनास नदी के किनारे पर सुमेर पर पैलेस रिसोर्ट मालिक बालू सिंह ने पहले 2 बीघा कृषि भूमि को खरीदा ,और जमीन के कुछ हिस्से का कॉमर्शियल पंजियन करा कर बड़े भू-भाग पर रिसोर्ट की दो मंजिला बिल्डिंग का निर्माण किया गया, रिसोर्ट मालिक ने की करीब एक बीघा भूमि का भूपरिवर्तन ही नहीं कराया गया, जिससे राजस्व विभाग को लाखों के राजस्व की चपत लगाई गई हैं, इस रिसोर्ट की 2 बीघा खरीदी गई भूमि की आड़ में करीब 50 लाख कीमत की रिसोर्ट से सटी 2 बीघा सरकारी जमीन पर रिसोर्ट मालिक ने पक्की चार दिवारी निर्माण कर अतिक्रमण कर लिया हैं, इस मामले लेकर ग्रामीणों ने राजस्व मंत्री और मांडलगढ़ तहसीलदार को शिकायत की.

शिकायत के बाद तहसीलदार के निर्देश पर गिरदावर ओर पटवारी ने अतिक्रमण भूमि को चिन्हित कर पंचनामा बनाया है, ओर रिसोर्ट पर हो रहे अवैध निर्माण को बन्द कराया, ओर प्रशासन की स्वीकृति के बगैर पूर्व में किए गए निर्माण की भी जांच की जा रही हैं, पटवारी कमलेश कुमार का कहना है कि रिसोर्ट से सटी सरकारी भूमि के अतिक्रमण की नियम 91 की रिपोर्ट बना कर तहसीलदार को दो सप्ताह पूर्व ही सौंप दी गई हैं.

आपको बता दें कि इस रिसोर्ट पर राजस्व मंत्री रामलाल जाट कुछ दिनों पहले प्रशासन के अधिकारियों की मौजूदगी में आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत करने आए थे, तब रिसोर्ट मालिक द्वारा सरकारी जमीन पर अतिक्रमण निर्माण किया जा रहा था,लेकिन किसी ने इस ओर देखा तक नहीं.

इस मामले को लेकर रामलाल जाट ,राजस्व मंत्री ने कहा कि त्रिवेणी पर एक रिसोर्ट मालिक द्वारा अतिक्रमण कर निर्माण करने की शिकायत मिली हैं, लीगली अगर अतिक्रमण पाया जाता हैं, तो कलक्टर ओर एसडीएम को कह कर अतिक्रमण हटवाएंगे, लेकिन मंत्री के निर्देश ओर पटवारी की रिपोर्ट के बाद भी तहसीलदार ने आज तक अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नहीं की हैं.

Reporter-Mohammad Khan

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