अब ट्रांसफर के डर से प्रमोशन नहीं लिया तो होगा बड़ा नुकसान, MP सरकार के इस फैसले ने उड़ा दी कर्मचारियों की नींद
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अब ट्रांसफर के डर से प्रमोशन नहीं लिया तो होगा बड़ा नुकसान, MP सरकार के इस फैसले ने उड़ा दी कर्मचारियों की नींद

MP News: मध्य प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों की पदोन्नति को लेकर बड़ा फैसला लिया है. अगर कोई कर्मचारी ट्रांसफर के डर से प्रमोशन से इनकार करता है तो उसे आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा और उच्च वेतनमान का लाभ भी नहीं मिल पाएगा.

अब ट्रांसफर के डर से प्रमोशन नहीं लिया तो होगा बड़ा नुकसान, MP सरकार के इस फैसले ने उड़ा दी कर्मचारियों की नींद

Mohan Government Big Decision: मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य कर्मचारियों के लिए एक नया नियम लागू किया है. इस नियम के अनुसार अब अगर कोई कर्मचारी प्रमोशन लेने से मना करता है तो उसे उच्च वेतनमान का लाभ नहीं दिया जाएगा. सरकार का मानना ​​है कि कई कर्मचारी तबादले के डर से प्रमोशन लेने से बचते हैं. राज्य के सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। राज्य सरकार के इस फैसले से राज्य के लाखों कर्मचारी प्रभावित होंगे.

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ट्रांसफर के डर से प्रमोशन नहीं लिया तो होगा बड़ा नुकसान
दरअसल, मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने हाल ही में एक बड़ा आदेश जारी किया है जिसमें कहा गया है कि अब अगर कोई कर्मचारी ट्रांसफर के डर से प्रमोशन से इनकार करता है तो उसे आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ेगा. ऐसे कर्मचारियों को अब राज्य सरकार की ओर से उच्च वेतनमान का लाभ नहीं दिया जाएगा. राज्य के सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है.

आदेश जारी
राज्य के सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है. राज्य सरकार के इस फैसले से राज्य के करीब 7.5 लाख कर्मचारी प्रभावित होंगे. कर्मचारी संगठनों ने सरकार के इस फैसले का विरोध किया है.

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प्रमोशन को लेकर नियम में बदलाव
सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के मुताबिक, पहले चार स्तरीय समयमान वेतनमान लागू होने के बाद कर्मचारियों को निर्धारित सेवा पूरी करने पर वरिष्ठ पद का वेतनमान मिलता था. हालांकि, जब कर्मचारियों को उच्च पद पर पदोन्नत किया जाता था तो कई कर्मचारी पदोन्नति स्वीकार करने से इंकार कर देते थे. ऐसी स्थिति में कर्मचारियों को दी गई क्रमोन्नति वेतनमान का लाभ समाप्त कर दिया जाता था और पदोन्नति आदेश में इसका उल्लेख होता था.

राज्य सरकार ने अब इस योजना में बदलाव किया है. नया प्रावधान कहता है कि यदि कोई कर्मचारी उच्चतर वेतनमान का लाभ प्राप्त करने के बाद पदोन्नति से इंकार करता है तो उसे पहले से मिल रही बढ़ी हुई सेलरी के लाभ से वंचित नहीं किया जाएगा. ऐसे कर्मचारियों को भविष्य में किसी भी उच्चतर वेतनमान का वित्तीय लाभ नहीं मिलेगा.

रिपोर्ट-अनिल नागर

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