Odisha Government Big Announcement: ओडिशा सरकार ने इमरजेंसी के दौरान जेल जाने वाले लोगों को लेकर एक बड़ी घोषणा की है, बता दें कि सरकार आपातकाल के दौरान बंदी बनाए गए लोगों को फ्री में इलाज देगी, इसके अलावा पेंशन के रूप में 20 हजार रुपए देगी. जानिए क्या है पूरा प्लान.
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Odisha Government Big Announcement: हाल में ही एक्ट्रेस कंगना रनौत की एक फिल्म रिलीज हुई है, जिसका नाम 'इमरजेंसी' है, इस फिल्म के रिलीज होने से पहले जमकर बवाल मचा हुआ था, राजनीतिक जानकार इस फिल्म पर टिप्पणी भी कर रहे थे, इसी बीच ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर से एक दिलचस्प खबर सामने आई है. बता दें कि ओडिशा सरकार ने एक बड़ी घोषणा की है, इसके तहत सरकार इमरजेंसी के दौरान जेल जाने वालों को फ्री में इलाज देगी, इसके अलावा पेंशन के रूप में 20 हजार रुपए दिए जाएंगे, ओडिशा से पहले एमपी, राजस्थान जैसे राज्यों में ये व्यवस्था है, जानिए क्या है पूरी योजना.
ओडिशा सरकार देगी पेंशन
ओडिशा सरकार ने एक बड़ी घोषणा की है, बता दें कि इमरजेंसी के दौरान जेल गए लोगों को सरकार हर महीने 20 हजार रुपए देगी, राज्य के गृह विभाग की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें कहा गया कि राज्य सरकार इमरजेंसी के दौरान जेल गए लोगों के सभी मेडिकल खर्च उठाएगी. जो भी व्यक्ति जिंदा होगा उसे मेडिकल सर्विस उपलब्ध दी जाएगी.
इन राज्यों में है योजना
ओडिशा सरकार की ये योजना 1 जनवरी से प्रभावी होगी, इस पेंशन योजना को लागू करने के लिए सीएम मोहन चरण माझी ने स्वतंत्रता दिवस पर शपथ भी ली थी. मिली जानकारी के अनुसार पता चला है कि ओडिशा से पहले मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और असम सहित कई राज्यों में ये योजनाएं लागू है. यहां पर इमरजेंसी बंदियो के लिए समान पेंशन योजनाएं हैं.
इन्हें मिलेगा लाभ
आपातकाल के दौरान 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक आंतरिक सुरक्षा अधिनियम, भारत रक्षा नियम (डीआईआर) और भारत रक्षा और आंतरिक सुरक्षा नियमों के तहत गिरफ्तार किए गए लोग इस पेंशन के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे. ऐसा कहा जा रहा है कि ओडिशा में 300 से अधिक लोग आवेदन करने के पात्र होंगे, इसके लिए सरकार को 8 करोड़ रुपए का सलाना खर्च उठाना पड़ेगा. अगर कोई भी व्यक्ति फ्रॅाड करता है तो उन्हें भुगतान की गई राशि का वार्षिक 12% ब्याज के साथ वसूला जाएगा. बता दें कि आपातकाल का विरोध करने पर सैकड़ों लोगों को जेल में डाल दिया गया था, ऐसे में जो भी व्यक्ति जीवित है उसे पेंशन दी जाएगी, वो जेल चाहे जितने समय के लिए रहा हो.
Odisha Government to provide pension and other benefits to the persons detained in jail in Odisha under MISA (Maintenance of Internal Security Act, 1971) or DIR (Defence of India Rules) or DISIR (Defence and Internal Security of India Rules) during the period from 25.06.1975 to… pic.twitter.com/SlOlZ2A34F
— ANI (@ANI) January 14, 2025
सरकार ने जारी की प्रेस रिलीज