Waqf Board: जेडीयू ने किया वक्फ बोर्ड बिल का समर्थन, बिहार में CM नीतीश पहले कर चुके हैं बड़ा बदलाव, देखें क्या हैं वो नियम?
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Waqf Board: जेडीयू ने किया वक्फ बोर्ड बिल का समर्थन, बिहार में CM नीतीश पहले कर चुके हैं बड़ा बदलाव, देखें क्या हैं वो नियम?

  मोदी सरकार ने गुरुवार (08 अगस्त) को वक्फ बोर्ड एक्ट में बदलाव के लिए संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश किया. इस बिल को लेकर संसद में हंगामा देखने को मिला.

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार

Waqf Board Amendment Bill: मोदी सरकार ने गुरुवार (08 अगस्त) को वक्फ बोर्ड एक्ट में बदलाव के लिए संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश किया. इस बिल को लेकर संसद में हंगामा देखने को मिला. इस दौरान जहां विपक्ष ने जमकर हंगामा किया तो वहीं सत्तापक्ष की तरफ से अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने विस्तार से बताया कि क्यों इस विधेयक को लाने की जरूरत पड़ी. रिजुजू ने विपक्ष से बिल का समर्थन करने की गुहार लगाई, लेकिन विपक्ष के हंगामे को देखते हुए बिल को संयुक्त संसदीय समिति (JPC) के पास भेजने की अनुशंसा की गई. केंद्र सरकार के 2 प्रमुख सहयोगी जेडीयू और टीडीपी ने इस विधेयक का समर्थन किया. हालांकि, टीडीपी ने ही इस बिल को संसदीय समिति के पास भेजने की पैरवी की. वहीं जेडीयू की ओर से भी पूरा समर्थन किया गया. 

बिल का समर्थन करते हुए जेडीयू सांसद और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने विपक्ष को जमकर लताड़ लगाई. कांग्रेस पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल अल्पसंख्यकों की बात कर रहे हैं. इस देश में हजारों सिखों को मारने का काम किसने किया. सब जानते हैं कि ये कांग्रेस ने किया है. सड़कों पर घूम-घूमकर सिखों की हत्या की थी. उन्होंने आगे कहा कि कोई धर्म के नाम पर बंटवारा नहीं हो रहा है. यह लोग भ्रम फैलाना चाहते हैं. आपकी मस्जिद को छेड़छाड़ करने का प्रयास नहीं किया जा रहा है. यह एक कानून से बना हुआ संस्था है, उस संस्था को पारदर्शी बनाने के लिए कानून लाया जा रहा है. पारदर्शिता होनी चाहिए. इस दौरान ललन सिंह ने बिहार सरकार के उस कानून का भी जिक्र किया, जो इसी बिल की तरह है. आइए जानते हैं इस कानून के बारे में.

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नीतीश कुमार ने क्या नियम बनाया है?

इस बिल को लेकर केंद्र सरकार ने संसद में बताया कि बिल लाने का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों का बेहतर प्रबंधन और संचालन करना है. ऐसा ही एक कानून बिहार में भी लागू है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वक्फ की संपत्ति की सुरक्षा और संरक्षण के लिए भू राजस्व विभाग के अपर मुख्य सचिव और जिला के अंदर डीएम को अधिकार दिए हैं. प्रदेश के सभी मंदिरों, मठों और ट्रस्ट की अचल संपत्तियों का विवरण बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड में रजिस्टर कराना अनिवार्य है और इसकी जिम्मेदारी जिला अधिकारी की है. बिहार सरकार द्वारा वक्फ बोर्ड की जमीन पर पुस्तकालय और मल्टीपरपस हॉल बनवाए जा रहे हैं. 

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